15 Year Old Vehicle Registration: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रदूषण नियंत्रण करने और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द होगा। जिन भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल (15 साल से आगे के लिए) हुआ है, वह भी खुद से रद्द माना जाएगा। ऐसी सभी पुरानी गाड़ियों को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोज करना होगा.
1 अप्रैल, 2023 से लागू होने वाले नए आदेश
नए आदेश के अनुसार सेना के वाहन को छोड़कर सभी सरकारी वाहन शामिल है। जैसे – केंद्र सरकार के वाहन, राज्य सरकारों के वाहन, केन्द्र-शासित प्रदेशों के वाहन, निगमों के वाहन, स्टेट ट्रांसपोर्ट के वाहन, पीएसयू (Public Sector Undertakings) के वाहन और सरकारी स्वायत्त संस्थान के सभी 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा.
नवंबर 2022 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ़्ट जारी किया था
बीते साल नवंबर 2022 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ़्ट जारी किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना होगा. इस नियम के तहत निगमों और परिवहन विभाग की बस व गाड़ियों के लिए भी लागू करने की बात हुई थी। उस समय ड्राफ़्ट पर सरकार ने 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं. सरकार अब इस नियम को लागू करने जा रही है।
नवंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था
नवंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार के 5 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा। इससे संबंधित नीति उन्होंने राज्यों को भेजी है. गडकरी ने कहा था, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा। मैंने इस नीति को सभी राज्यों को भी भेजा है, उन्हें भी इसे अपनाना चाहिए।’
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