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Driving Licence: 16 साल की उम्र में भी बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जानें क्या हैं नियम

 

Driving Licence Before 18 Years: भारत में Driving License एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो की मोटर वाहनों को चलाने के लिए अधिकृत करता है। अगर आप ड्राइविंग करने के लिए DL बनवाना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि 18 साल से कम उम्र के लोग आखिर कैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

Driving Licence यानी DL एक बेहद ही जरूरी दस्तावेज है जो आपके पास होना चाहिए अगर आप भी टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर डाइव करते हैं. DL ना होने पर पुलिस चेकिंग के दौरान आपका मोटा चालान भी कट सकता है. सबको लगता है की केवल 18 साल के बाद ही ड्राइविंग कर सकते है या सिर्फ 18 साल से ऊपर वाले ही Driving License बनवा सकते है तो ऐसा कुछ नहीं है , आइये आपको इस बारे मे जानकारी दी जाये।

Driving Licence: डाक्यूमेंट्स

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पते का सबूत (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल)
  • जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (आप अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते है)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हस्ताक्षर
  • लर्निंग लाइसेंस नंबर
  • मोबाइल नंबर

Learners Licence

अगर आपकी भी उम्र 16 साल की है और आप 18 साल तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार 16 साल की उम्र में भी डीएल अप्लाई करने का मौका देती है. लेकिन एक बात जो यहां गौर करने वाली है वह यह है कि 16 साल की उम्र में मिलने वाला Driving License केवल 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली गाड़ी यानी MCWOG Vehicle को ड्राइव करने के लिए दिया जाता है.

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आप लोगों को लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता, बता दें कि आप लर्निंग लाइसेंस बनवाकर ड्राइविंग सीख सकते हैं और फिर आप DL के लिए आवेदन कर सकते हैं. आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद गाड़ी, स्कूटर या फिर बाइक सीखते वक्त फ्रंट और बैक दोनों तरफ L लिखवाना होता है.

source: RTO

Driving Licence: कैसे करें अप्लाई?

जो उम्मीदवार अपना Driving Licence बनाना चाहते है उनके लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रताएं निर्धारित की गयी है जिनको पूरा करने पर ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जायेगा। अगर कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन का प्रयोग करता है तो इसके लिए उसे भारी जुर्माना देना होगा। सन 1988 के मोटर Vehicle एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन उम्मीदवार ध्यान दें ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है इसके लिए भी आपको वाहन का प्रयोग करना आना चाहिए।

1. अगर आप भी बिना घर से बाहर जाए ऑनलाइन ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बता दें कि आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

2. परिवाहन विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में Driving License रीलेटेड सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

3. जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर आपको अपने राज्य को चुनने के लिए कहा जाएगा, उदाहरण के लिए आपने अपना राज्य दिल्ली चुना, जैसे ही आप अपना राज्य का चयन कर लेंगे आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे.

4. राज्य चुनने के बाद अगले स्टेप पर आपको कई ऑप्शन दिखेंगे और इनमें से पहला ही ऑप्शन है लर्नर लाइसेंस.

5. जैसे ही आप लर्नर लाइसेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको दिखाई देगा कि Aadhaar Card और बिना आधार कार्ड दोनों ही तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं. फर्क केवल इतना है कि आधार कार्ड वाले लोग घर से भी टेस्ट दे सकते हैं लेकिन बिना आधार कार्ड के अप्लाई करने वालों को खुद जाकर टेस्ट देकर आना होगा.