GST SUVs Cars: SUVs गाड़ियों में इतना देना होगा आपको GST, सरकार ने पूरी जानकारी दी,जानें पूरी डिटेल्स

 
GST SUVs Cars: SUVs गाड़ियों में इतना देना होगा आपको GST, सरकार ने पूरी जानकारी दी,जानें पूरी डिटेल्स

इन दिनों इंडिया में एसयूवी व्हीकल लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. इन गाड़ियों की खरीद पर भारी जीएसटी भी लगता है, साथ ही सेस यानी उपकर भी देना होता है. दिसंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) के बाद एसयूवी पर इसकी दर को लेकर थोड़ा संशय पैदा हुआ है, जिसके बारे में अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) ने स्पष्ट जानकारी दे दी है.

सीबीआईसी ने शुक्रवार को अपने सीनियर फील्ड ऑफिसर्स के लिए एसयूवी पर लगने वाले जीएसटी और सेस की दर को लेकर स्पष्टीकरण भेजा है. इसके माध्यम से उन्हें दिसंबर में तय की गई जीएसटी दरों की जानकारी से अवगत कराया गया है.

SUVs पर लगेगा इतना जीएसटी

अधिकारियों ने सीबीआईसी से उन विशेष तरह के वाहनों पर कर की दर को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था, जिन पर 22 प्रतिशत की दर जीएसटी सेस लगता है. इस पर सीबीआईसी ने साफ किया है कि 22 प्रतिशत की दर से जीएसटी सेस उन्हीं मोटर वाहनों पर लगेगा जो 4 विशेष शर्तों को पूरा करेंगे.

WhatsApp Group Join Now

सीबीआईसी के मुताबिक ये वाहन आम तौर पर एसयूवी के रूप में जाने जाते हैं. इनका इंजन 1500cc या उससे अधिक होता है. इनकी लंबाई 4000mm से अधिक होती है. वहीं इनका ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm या उससे अधिक होता है.

फ्रूट ड्रिंक या फ्रूट जूस पर जीएसटी

इसी के साथ सीबीआईसी ने फ्रूट ड्रिंक वाले कार्बोनेटेड बेवरेजेस या फ्रूट जूस वाले कार्बोनेटेड बेवरेजेस पर लगने वाले जीएसटी को लेकर भी कन्फ्यूजन दूर कर दिया है. सीबीआईसी का कहना है कि इन दोनों तरह के ड्रिंक्स पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी और 12 प्रतिशत की दर से सेस लगेगा. जबकि फ्रायम्स जैसे स्नैक के पैकेट पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत होगी.

एक्सपर्ट का मानना है कि सीबीआईसी का ये आदेश एसयूवी पर लगने वाले जीएसटी के साथ-साथ कई और वस्तुओं पर टैक्स रेट के कन्फ्यूजन को दूर करने वाला है.

इसे भी पढ़े: Tesla Car Price: Tesla की गाड़ियों के दाम हुए बेहद कम, कम डिमांड को बढ़ावा देने के लिए कीमत में की कटौती, जानें डिटेल्स

Tags

Share this story