अगर आपके पास भी BS4 की गाड़ी है तो हो जाइए सावधान, नहीं तो कट जाएगा भारी भरकम चालान, अभी जानें फुल डिटेल्स
देश में अब BS4 गाड़ियां सड़कों पर फर्राटा नहीं भर सकेंगी. इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर कोई भी BS4 गाड़ी सड़क पर लेकर निकलता है तो उस पर भारी भरकम चालान भी काटा जा सकता है. जी हां दरअसल आपको बता दें कि देश में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए अब सरकार ने BS4 कि गाड़ियों को बंद करने का फैसला लिया है. साथ ही आपको बता दें कि अब इन गाड़ियों को आप कहीं भी नहीं ले जा सकते है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए इस नई नीति की शुरुआत की है.
ये है BS4 गाड़ियों से जुड़ा नया नियम
आपको बता दें कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नई नीति के अनुसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा को 31 दिसंबर, 2024 तक चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा. जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य जिलों में इसे 31 दिसंबर, 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पालन किया जाएगा. नीति कहती है कि 1 जनवरी, 2023 से एनसीआर में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा.
नीति इस बात पर भी रोशनी डालती है कि दिल्ली-एनसीआर में स्थित पेट्रोल-पंपों को 1 जनवरी, 2023 से उन वाहनों को ईंधन देने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिनके पास वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र PUC Certificate नहीं है. दिल्ली और सभी एनसीआर राज्यों को एक विकसित करने के लिए सूचित किया गया है.
बनेगा सीएनजी नेटवर्क
लंबी दूरी के ट्रकों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों को धीरे-धीरे गैस में बदलने करने के लिए हाईवे के साथ-साथ एनसीआर में सीएनजी और एलएनजी ईंधन नेटवर्क बनाने की योजना है. राज्य सरकारों को उन वाहनों के लिए स्क्रैपेज नीति लागू करने का भी निर्देश दिया गया है जिनका अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
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