Motor Vehicle Act: भारत में रोज करोड़ों लोग सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं. सड़क पर गाड़ी चलाने को लेकर कई तरह के नियम और कानून बनाए हैं. गाड़ी चलाने के लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस आदि ये सब होना ही चाहिए. इसके साथ ही आपको सड़क यातायात के और भी कई नियमों का बेहद ध्यान रखना होता है. दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में कई तरह के नियम और कानून बताए गए हैं. हालांकि, आज भी कई दोपहिया वाहन चालकों को कई तरह के नियम और कानूनों के बारे में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चप्पल/ सैंडल या हाफ टीशर्ट पहनकर बाइक चलाने पर कोई भी चालान नही होता। नए या पुराने एक्ट मे ऐसा कोई नियम नही है, जिसमें चप्प्ल/ सैंडल या हाफ टीशर्ट पहनने की पाबंदी हो। सरकार द्वारा भी संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नही जोड़ा गया है।
क्या चप्पल और सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर होता है चलान?
सैंडल पहनकर बाइक या स्कूटर चलाने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है. इतना ही नहीं, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हाफ स्लीव की टी-शर्ट पहनकर बाइक चलाने पर भी चालान होता है. अगर आप भारत के नागरिक हैं और सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के नियम-कानूनों की जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपका गलत चालान न काट सके.
मोटर व्हीकल एक्ट में चप्पल पहनकर बाइक चलाने की पाबंदी नहीं
NCIB के अनुसार आप चप्पल, सैंडल और हाफ टी-शर्ट पहनकर कोई भी दोपहिया गाड़ी चला सकते हैं. इसके लिए किसी भी तरह का कोई चालान नहीं है. NCIB द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चप्पल, सैंडल या हाफ टी-शर्ट पहनकर बाइक चलाने पर कोई भी चालान नहीं होता. नए या पुराने एक्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें चप्पल, सैंडल या हाफ टी-शर्ट पहनने की पाबंदी हो. सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन में ऐसा कोई सा भी नियम नहीं जोड़ा गया है. ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है, जिसे आप अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि भविष्य में कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस वजह से आपका गलत चालान ना काट सके.
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