2000 Rupee Note Exchange: दो हजार के 50 फीसदी नोट बैंकों में वापस, 1000 रुपये के नोट को लेकर ये बाले RBI गवर्नर

 
2000 Rupee Note Exchange: दो हजार के 50 फीसदी नोट बैंकों में वापस, 1000 रुपये के नोट को लेकर ये बाले RBI गवर्नर

2000 Rupee Note Exchangeभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का एलान किया था. जिसके बाद मंगलवार (23 मई) से 2000 रुपये के नोट को जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस बीच आरबीआई ने बताया है कि बीते 20 दिनों में चलन के 50 प्रतिशत नोट वापस बैंकों में जमा करवाए जा चुके है. बैंक ने बताया कि अब तक 1.8 लाख करोंड़ रुपये की बैलियू के नोट वापस जमा हुए है.

आरबीऐआई के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि, 31 मार्च 2023 तक बैंकिंग सिस्टम में 3.62 लाख करोड़ रुपये के नोट्स सर्कुलेशन में थे. जिसके 50 फीसदी नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं. गवर्नर ने बताया कि 85 फीसदी 2000 रुपये के बैंक नोट्स सीधे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह हमारी उम्मीदों के मुताबिक है और बैंकों में नोट्स जमा करने के लिए कोई होड़ या घबराहट भी नहीं दिख रही है.

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गवर्नर ने की ये अपील़ (2000 Rupee Note Exchange)

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपये के नोट्स जमा करने या एक्सचेंज करने के लिए 4 महीने का समय है और उन्होंने कहा कि नोट्स जमा करने के लिए जल्दबाजी करने की जरुरत नहीं है. इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने आगाह करने हुए ये भी कहा कि हमारी आदत होती है हर चीज आखिरी समय में करने की. तो ऐसा ना हो कि 2000 रुपये के नोट्स जमा करने की समय सीमा जब खत्म हो रही हो तो सितंबर के आखिरी 10 से 15 दिनों में बैंकों में नोट्स जमा करने या एक्सचेंज करने की होड़ शुरू हो जाए.  

1000 रुपये के नोट को लेकर ये बाले गवर्नर

आरबीआई गवर्नर से सवाल पूछा गया कि क्या 1,000 रुपये के नोट फिर से वापस लॉन्च किया जा सकता है या 500 रुपये के नोट को वापस लिया जा सकता है? आरबीआई गवर्नर ने अपने जवाब में कहा कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है. ऐसा कहा कि ऐसा कोई विचार भी नहीं है. उन्होंने इस बारे में आम लोगों से इस बारे में अटकलें ना लगाने की अपील की है. 

RBI ने जारी किया था ये आदेश (2000 Rupee Note Exchange)

आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपये के नोटों के डेटा रखने के लिए बैंक को डिपॉजिट और एक्सचेंज पर एक फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी. बैंकों को रोजाना जमा किए जाने वाले और बदले जाने वाले 2000 के नोटों का ब्योरा रखना होगा. इस फॉर्म में बैंक का नाम, तारीख, नोट एक्सचेंज की राशि और कुल राशि भरी जाएगी. बैंक के कर्मचारी इस फॉर्म को भरेंगे, ग्राहक नहीं. 

गवर्नर ने कहा कि नोट बदलने के लिए कम मूल्य वाले नोट पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं. इस बीच एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को गाइडलाइन जारी कर कहा कि नोट बदलने के लिए ग्राहक को किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है. आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी.

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