Bank Loan: लोन लेने के बाद शख्स की मौत होने पर कैसे होती है वसूली? जानें बैंक के नियम

 
Bank Loan: लोन लेने के बाद शख्स की मौत होने पर कैसे होती है वसूली? जानें बैंक के नियम

Bank Loan: आज के समय हर किसी के पास आर्थिक परेशानी है. ऐसे में लोगों के पास सिर्फ लोन लेने का उपाय समझ आता है. लोन लेना आजकल बेहद आसान है लेकिन चुकाना उतना ही मुश्किल काम है. बैंक भी लोन देने के लिए तैयार रहती है. होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन हर तरह के लोन आपके लिए उपलब्ध होते हैं. लेकिन लोन लेने वाले शख्स की अगर किसी कारणवश मौत हो जाए तो उस रकम का भुगतान कौन करेगा.

Bank Loan के क्या हैं नियम

पर्सनल लोन को सुविधाजनक लोन माना जाता है क्‍यों‍कि ये आपकी मुसीबत के समय काम आता है. इसे लेने में बहुत दिक्कत नहीं होती. अगर आपका क्रेडिट स्‍कोर अच्छा है और आप पर्सनल लोन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आप इसके पात्र हैं और आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है. इसके लिए कुछ गिरवी रखने की जरूरत भी नहीं होती है.

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Bank Loan: लोन लेने के बाद शख्स की मौत होने पर कैसे होती है वसूली? जानें बैंक के नियम

Personal Loan एक अनसिक्योर्ड लोन है

इसे अनसिक्‍योर्ड लोन की कैटेगरी में रखा जाता है. ऐसे में अगर पर्सनल लोन लेने वाले व्‍यक्ति की मौत हो जाए तो बकाया वसूलने के लिए परिवार के किसी अन्‍य सदस्‍य को परेशान नहीं किया जा सकता है. न ही उत्‍तराधिकारी या कानूनी वारिस को इसके लिए कहा जा सकता है.

शख्स की मौत होने पर क्या लोन खत्म हो जाता है?

पर्सनल लोन व्‍यक्ति खुद की इनकम के बेस पर लेता है. ऐसे में उस व्‍यक्ति की मौत होने के बाद इस लोन को बट्टा खाते में डाल दिया जाता है यानी व्‍यक्ति की मौत के साथ उसका लोन भी समाप्‍त हो जाता है.

होम लोन में भी मौत के बाद लोन खत्म हो जाता है?

होम लोन के मामले में ऐसा बिल्‍कुल नहीं होता है. होम लोन की एवज में आपको अपने घर के कागज या उस लोन की कीमत के बराबर किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रखने पड़ते हैं. ऐसे में जब लोन लेने वाले की मौत होती है तो लोन का बकाया भुगतान करने के लिए को-एप्‍लीकेंट को कहा जाता है, जो आमतौर पर परिवार का ही सदस्‍य होता है या उस व्‍यक्ति के उत्‍तराधिकारी पर लोन चुकाने की जिम्‍मेदारी होती है.

अगर वो इसमें असमर्थता जताता है तो उन्‍हें ऑप्‍शन दिया जाता है कि वो संपत्ति को बेचकर लोन का पैसा चुकाएं. अगर परिवार ऐसा नहीं करता है तो बैंक उसकी गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी को नीलाम करके बकाया पैसा वसूल लेता है.

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