Bank Locker Rules: बैंक लॉकर को लेकर नए साल के पहले दिन से नए नियम लाग हो गए हैं. अगर आप भी बैंक के लॉकर में सामान रखते हैं या रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. रिजर्व बैंक ने अब बैंकों में लॉकर (Bank Locker Rules) के लिए नया एग्रीमेंट कराने की की मियाद बढ़ाने का फैसला किया है. अब बैंकों के पास 31 दिसंबर 2023 तक ग्राहकों के साथ नया लॉकर एग्रीमेंट करने का वक्त होगा.
इस नियम के लागू होने के बाद से ग्राहकों के साथ बैंक लॉकर को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे.अगर लॉकर में रखे सामान को कई नुकसान पहुंचता है तो बैंक की जिम्मेदारी अब तय की जाएगी. वहीं ग्राहकों को लॉकर के नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी SMS और अन्य माध्यम से बैंक को देनी होगी.
अब इस तारीख तक करा सकेंगे लॉकर एग्रीमेंट
अब बैंकों के पास 31 दिसंबर तक ग्राहकों के साथ नया लॉकर एग्रीमेंट करने का वक्त होगा. हालांकि रिजर्व बैंक (RBI) ने इसके लिए चरण तय कर दिए हैं. बैंकों को 30 जून तक अपने कुल ग्राहकों के कम से कम 50% के साथ नया एग्रीमेंट करना होगा. जबकि 30 सितंबर तक 75% के साथ एग्रीमेंट करना जरूरी होगा. 31 दिसंबर 2023 तक सभी ग्राहकों के साथ ये एग्रीमेंट कर लेना होगा.
बैंक देगा मुआवजा (Bank Locker Rules)
RBI के नए मानकों के अनुसार, बैंक की लापरवाही के चलते अगर लॉकर में रखी सामग्री को कोई भी नुकसान होता है तो इसके लिए बैंक को भुगतान करना होगा. ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा तिजोरी रखी गई है. अगर नुकसान बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, तो बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी.

कब नहीं मिलेगा मुआवजा
भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने, आंधी-तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं, ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण लॉकर में रखी सामग्री को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
ये भी पढ़ें: New Rules- कल से आपकी जिंदगी में होने जा रहे ये बड़े बदलाव, जानें आपकी जेब पर क्या डालेंगे असर?