DGCA Guidelines: अगर हवाई यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए है.देशभर में बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए DGCA ने नए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो यात्री (Covid -19 guidelines) का पालन नहीं करेंगे उन्हें एयरलाइन फ्लाइट से बाहर निकाल सकते हैं. तो आइए जानते हैं नए निर्देशों के बारे में विस्तार से
ये हैं नए निर्देश
3 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने DGCA से एयरपोर्ट, स्टाफ़, एयरलाइंस, यात्रियों समेत सब के लिए अलग से Covid-19 गाइडलाइंस जारी करने का निर्देश दिया था. इसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों को Covid-19 प्रोटोकाल की जानकारी देने के लिए कहा है. साथ ही यात्रियों से उचित तरीके से मास्क लगाने का आग्रह करने का भी निर्देश दिया है. नियामक ने स्पष्ट कहा है कि एयरलाइंस ऐसे यात्रियों को यात्रा न करने दें जो मास्क के लिए मना करते हैं.
एयरलाइंस अपना सकते हैं कड़ा रुख
आपको बता दें कि एयरलाइंस से कहा गया है कि अगर सफर के दौरान कोई यात्री कोविड प्रोटोकॉल (covid-19 guidelines) मानने से इनकार करता है तो उन्हें Unruly Passenger की कैटेगरी में डाल दिया जाए. इतना ही नहीं, ऐसे यात्रियों को कुछ दिन के लिए No fly List में भी रखा जा सकता है. डीजीसीए ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट ऑपरेटर लोकल पुलिस की मदद भी ले सकते हैं. ऐसे यात्रियों पर जुर्माना भी लगाने की सलाह दी गई है.
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें.
ये भी पढ़ें : PAN-Aadhaar Card: परिवार के सदस्य की मृत्यु के होने के बाद आधार और पैन कार्ड ऐसे करें ब्लॉक, वरना हो सकता है फ्रॉड