DGCA : हवाई यात्रा करने से पहले जरूर पढ़ें ये ख़बर, डीजीसीए ने लागू कर दिया है नया नियम, देखें पूरी जानकारी
DGCA : हवाई यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने की बढ़ती घटनाओं के बीच नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) सख्त होते हुए बड़ा फैसला किया है. नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि अब अगर किसी एयरलाइन्स ने वैध टिकट होने पर किसी यात्री को फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत नहीं दी तो एयरलाइन कंपनी को यात्री को मुआवजा देना होगा. पहले यात्री को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था.
आपको बता दें कि डीजीसीए ने वैध टिकट होने पर भी यात्रियों को बोर्डिंग से मना करने पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. साथ ही कंपनी को बोर्डिंग के संबंध में स्पष्ट नीति बनाने का भी आदेश दिया है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नागर विमानन महानिदेशालय ने अब एयरलाइन्स के लिए बोर्डिंग से संबंधित नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है. 14 जून को जारी एक प्रेस रिलीज में डीजीसीए ने कहा कि नई गाइडलाइन का पालन करना प्रत्येक एयरलाइन के लिए जरूरी है.
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इतना देना होगा हर्जाना
डीजीसीए की नई गाडइलाइन्स के अनुसार, अगर किसी यात्री के पास वैध टिकट है और वो बोर्डिंग के वक्त मौजूद है, फिर भी अगर एयरलाइन उसे बोर्डिंग से मना करती है तो एयरलाइन को 10 हजार रुपये हर्जाना देना होगा. यह हर्जाना यात्री के लिए 24 घंटे में वैकल्पिक व्यवस्था करने पर देना होगा. अगर एयरलाइन 24 घंटे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था यात्री के लिए नहीं कर पाती है तो उसे 20 हजार रुपये तक हर्जाना देना होगा.
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