Digital Payment: लोन वसूलने के नाम पर कंपनियां नहीं कर सकेंगी प्रताड़ित, लुभावने लोन से ग्राहक परेशान, जानें RBI ने क्या आदेश दिए हैं
Digital Payment: अक्सर मोबाइल पेमेंट ऐप पर आपने कई बार किसी को पेमेंट की होगी। स्मार्टफोन आने के बाद सबकुछ डिजिटल हो गया है। आज के समय में पेटीएम से लेकर फोनपे और तमाम ऐसी एप हैं जो लुभावने लोन का लालच देती हैं। भारत में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल पेमेंट में आम आदमी इन ऑफर्स के जाल में फंस जाते हैं। फिर अगर कस्टमर लोन की क़िस्त देने में असफल रहा तो उसे परेशान करते हैं। इसी के मद्देनजर आरबीआई ने कुछ निर्देश जारी किये हैं जो ग्राहकों के हित में हैं।
Digital Payment पर RBI के क्या आदेश हैं
भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए नया रेगुलेशन जारी किया है जिससे प्राइवेट कंपनियां मनमानी नहीं कर सकेंगी। स्मार्टफोन पर पेमेंट ऐप पर तमाम ऑफर आते रहते हैं जिसमें लोन लेने के लिए आकर्षित किया जाता है। फिर चाहे वो पर्सनल लोन हो या कोई सामान खरीदने की EMI हो। लोग कुछ खरीदने के लिए किस्तों में भले सामान ले लेते हैं लेकिन फिर नहीं चुकाने पर प्राइवेट कंपनियां जुर्माना समेत कई तरह से परेशान करने लगती हैं। इन्हीं कंपनियों को रोकने के लिए RBI ने कुछ आदेश जारी किये हैं।
आरबीआई ने ग्राहकों की निजी जानकारी उसके बिना मर्जी के इस्तेमाल होने पर रोक लगाई है। साथ ही BY NOW PAY LATER जैसी स्कीम की आड़ में ग्राहकों को फंसाने पर भी रोक लगाई है। RBI ने स्पष्ट कहा है कि जब तक सभी प्रोसेसिंग शुल्क और आगे लगने वाले चार्ज पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होंगे तब तक प्रतिबन्ध नहीं हटेगा।
इस आदेश के बाद निजी कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। पहले जो लुभावने लोन का लालच देकर ग्राहकों को फंसाते थे अब वो बंद हो जाएगा। EMI भरने के लिए परेशान करने वाली प्राइवेट कंपनियों के लिए भी अब दिक्कत पैदा हो गई है। प्राइवेट कंपनियां लोन देने के बाद मानसिक प्रताड़ित करना शुरू कर देते थे और लोन नहीं जमा करने पर अनर्गल जुर्माना भी लगा देते थे। इस तरह कस्टमर्स को काफी परेशानी होती थी।
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