Divyang Pension Yojana: राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए चलाई खास स्कीम,जानिए पूरी डिटेल

 
Divyang Pension Yojana: राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए चलाई खास स्कीम,जानिए पूरी डिटेल

Divyang Pension Yojana: ऐसे दिव्यांगजन जो किसी दुर्घटनावश या अन्य किसी कारणों से अपने अंग खो चुके हैं या निष्क्रिय हैं, उन्हें यूपी सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है. यहां पर आपको इस योजना (Divyang Pension Yojana) के बारे में बताया जा रहा है. ये एक ऐसी योजना है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग लोगों के लिए सरकार की ओर से हर माह 1000 रुपये की पेंशन का प्रबंध किया जाता है. इस पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाया जा रहा है।

Divyang Pension Yojana का लाभ

गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 46080/- और शहरी क्षेत्रों में रुपये 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे. (अनुदान प्राप्त करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।

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कैसे करें आवेदन

यूपी पेंशन योजना (Divyang Pension Yojana) के लिए आवेदन हेतु सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए https://sspy-up.gov.in/ पर जाकर प्रोसेस पूरा करना होगा. आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता है तथा ई-आवेदन की अपडेटेड स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है. भुगतान की प्रक्रिया के लिए ई-पेमेन्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में पेमेंट किया जायेगा।

Divyang Pension Yojana के लिए दस्तावेज

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension Yojana) लिस्ट चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. अधिकारक वेबसाइट पर जाने के बाद 'पेंशनर सूची (2021-22)' के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब आप से जनपद, ब्लॉक, विकास खंड, ग्राम पंचायत पूछा जायेगा. इसके बाद आप अपना नाम पेंशन लिस्ट में चेक कर सकते हैं।

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