Employee Pension Scheme: विधवा और अनाथ बच्चों को इस योजना में मिलेगी पेंशन, जानें हर महीने कैसे होगा लाभ
Employee Pension Scheme: सरकारी जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा मिलती है। उनके निधन के बाद ये सुविधा उनकी पत्नी और बच्चों को पैसा मिलता है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए साल 1995 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। सोशल सिक्योरिटी कर्मचारी पेंशन योजना कर्मचारियों के भविष्य के लिए की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए पात्रता उसमें काम करने वाले कर्मचारी (Employee Pension Scheme) होते हैं जिसके लिए वे क्वालिफाई होते हैं। चलिए आपको डिटेल्स बताते हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना रिटायर्ड, विकलांगता, विधवा और बच्चों के लिए मासिक फायदा पहुंचाने के लिए है। ईपीएफ नियमों के मुताबिक, नियोक्ता के EVF योगदान का 8.33 फीसदी ईपीएस खाते में आता है। जबकि मेंबर्स के 12 प्रतिशत योगदान के साथ नियोक्ता के योगदान का मात्र 3.7 प्रतिशत भविष्य निधि के खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
ईपीएस पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद जरूरी दस्तावेज-
- पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आयु का प्रमाण अगर बच्चे हैं तो।
- लाभार्थियों के बैंक अकाउंट की डिटेल्स।
- लाभार्थियों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
ईपीएस लाभ पाने की पात्रता-
- ईपीएफओ का सदस्य होना जरूरी है।
- पेंशन पाने के लिए आयु 58 वर्ष होना जरूरी है।
- अगर पेंशन को 2 साल के लिए स्थगित करते हैं तो 4 वर्ष का ब्याज दर पर पेंशन प्राप्त होगी।
- कर्मचारी कम से कम 10 साल उस जगह काम किए हों।