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Thursday, March 30, 2023
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EPFO Pension Scheme: ऐसे की जाती है खाताधारकों की पेंशन की गणना, जानें किस फॉर्मूले का होता है प्रयोग

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EPFO Pension Scheme: सरकारी जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा मिलती है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए साल 1995 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। सोशल सिक्योरिटी कर्मचारी पेंशन योजना कर्मचारियों के भविष्य के लिए की गई थी। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत नियोक्ता के हिस्से का एक भाग रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ के पेंशन स्कीम (EPF Pension Scheme) में जमा होता है। इसमें कर्मचारी की ओर से कोई कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं होता है। आज इस लेख में हम आपको रिटायरमेंट फंड बॉडी की ओर से पेश की जाने वाली पेंशन स्कीम के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिनके बारे में कम लोग ही जानते हैं…

ये है EPFO Pension Scheme से जुड़ी खास बातें:

1. कोई भी कर्मचारी ईपीएफ मेंबर बने बिना पेंशन स्कीम का फायदा नहीं ले सकता है. अगर किसी कर्मचारी का वेतन कम से कम 15,000 रुपये प्रति माह है तो वह पीएफ स्कीम के पैरा 26(6) के प्रावधानों के अनुसार ईपीएफ का मेंबर बन सकता है।

2. पेंशन फंड में नियोक्ता की ओर से योगदान दिया जाता है। ऐसे में कोई भी ईपीएफ मेंबर कर्मचारी पेंशन कंपोनेंट में कॉन्ट्रिब्यूट करने से इनकार नहीं कर सकता है।

3. कोई कर्मचारी अगर 58 साल की आयु में किसी संगठन में शामिल होता है तो वह पेंशन फंड का मेंबर बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

4. इंडिविजुअल मेंबर पेंशन स्कीम से छूट नहीं ले सकते, लेकिन एक कंपनी छूट की मांग कर सकती है।

5. एक मेंबर 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लिए पात्र है। अगर कर्मचारी 50 से 57 वर्ष के बीच नौकरी छोड़ देता है तो वह अर्ली (रिड्यूस्ड) पेंशन का लाभ उठा सकता है।

6. पेंशन राशि की गणना के लिए फॉर्मूला है –

पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन) (पिछले 60 महीनों का औसत) X पेंशन योग्य सेवा / 70

7. मेंबर की मृत्यु होने पर 1 माह का कॉन्ट्रिब्यूशन भी जमा होने पर फैमली पेंशन और चिल्‍ड्रेन पेंशन देय है।

8. ईपीएफओ मेंबर की मृत्यु होने पर पेंशन उसकी पत्नी या पति को जाएगी।

9. बच्चे भी 25 वर्ष की आयु तक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

10. पेंशनभोगी को देश में कहीं भी पेंशन मिल सकती है।

यह भी पढ़ें: Aadhar Card Update – जिन आधार कार्ड वालों ने नहीं माना सरकार का ये नियम, उन पर लगेगा अब इतना जुर्माना, हो जाएं तैयार

Punit Bhardwaj
Punit Bhardwaj
पुनीत भारद्वाज एक उभरते हुए पत्रकार हैं और The Vocal News Hindi में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं। उनकी रुचि बिजनेस,पॉलिटिक्स और खेल जैसे विषयों में हैं और इन विषयों पर वह काफी समय से लिखते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई AAFT से की है।
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