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Sukanya Samriddhi Yojna समय से पहले करने जा रहे बंद? तो पहले जान लें नियम

 

Sukanya Samriddhi Yojna: भारत सरकार ने देश की बच्चियों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं. उनमें से एक है सुकन्या समृद्धि योजना जिसके तहत बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद की जाती है. इस योजना के कई फायदे बच्चियों को मिल रहे हैं. Sukanya Samriddhi Yojna के तहत निवेशक को धारा 80Cके अंतर्गत टैक्स में छूट मिलती है. अगर आप अपनी बेटी के लिए SSY खाता खुलवाना चाहते हैं तो उसकी निर्धारित उम्र 10 साल के अंदर खुलवा सकते हैं. आयु का नियम सख्ती से पालन करना जरुरी है. ये स्कीम लड़की की 18 से 21 साल की उम्र तक चलती है. अगर आप समय से पहले इस खाते को बंद करवाना चाहते हैं तो कुछ नियम आपको पता होने चाहिए.

Sukanya Samriddhi Yojna के नियम

ICICI बैंक की वेबसाइट पर सुकन्या समृद्धि योजना की सूचना दी गई है. वेबसाइट पर F&Q के अनुसार कुछ परिस्थियां ऐसी हैं जिनमें समय से पहले ये खाता बंद करने के सवाल पूछे गए हैं. तो इसमें पहली कंडीशन ये होती है कि जिसके नाम खाता है उसकी मृत्यु हो गई हो. ऐसा होने पर समय से पहले खाता बंद किया जा सकता है. इसके अलावा या तो लड़की बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हो. इन परिस्थितियों के अलावा 5 साल के पहले आप Sukanya Samriddhi Yojna का खाता नहीं बंद करवा सकते हैं.

अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट बैंक या डाकघर में जमा करना होता है. इस कंडीशन में खाते में जितना पैसा जमा होगा वो राशि ब्याज के साथ माता-पिता को सौंप दी जाती है. मगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक महीने पहले तक के ही ब्याज की गणना उस धनराशि में की जाती है.

कैसे खुलवाते हैं खाता?

अगर किसी को सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाना होता है तो उन्हें न्यूनतम 250 रुपये जमा करना होता है. हर साल आपको खाते में कम से कम इतना तो जमा करना ही होगा. इसके अलावा अधिकतम आप 1.5 साथ रुपये भी जमा कर सकते हैं. अभिभावक अपनी दो ही बेटियों का अलग-अलग खाता खुलवा सकते हैं.

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