सेलिब्रिटीज पर सख्त हुई सरकार,भ्रामक ऐड करने पर लगेगा अब इतने लाख का जुर्माना

 
सेलिब्रिटीज पर सख्त हुई सरकार,भ्रामक ऐड करने पर लगेगा अब इतने लाख का जुर्माना

Curb on misleading ads: भारत सरकार ने विभिन्न प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों समेत विभिन्न प्रचारकों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं. अब विज्ञापनों के प्रचारकों को प्रचारित की जा रही सामग्री के साथ अपने संबंध का ब्योरा भी देना होगा. शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इसमें कहा गया कि विज्ञापन में उसके प्रचारक की सच्ची राय, मान्यता या अनुभव को दर्शाया जाना चाहिए.

ये हैं नए गाइडलाइंस

गौरतलब है कि सरकार ने शुक्रवार को भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए, जिसमें बच्चों को लक्षित करने और उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए मुफ्त दावे करने वाले विज्ञापन शामिल हैं. गाइडलाइंस में यह भी कहा गया कि विज्ञापन जारी करने से पहले उचित सावधानी बरती जानी चाहिए. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा नोटिफाई नए गाइडलाइंस में ‘सरोगेट’ विज्ञापनों पर भी रोक लगाई गई है.

WhatsApp Group Join Now
सेलिब्रिटीज पर सख्त हुई सरकार,भ्रामक ऐड करने पर लगेगा अब इतने लाख का जुर्माना

जुर्माने का प्रावधान

इस गाइडलाइंस के मुताबिक प्रचारक को भ्रामक जानकारी देने वाले विज्ञापनों से परहेज करना होगा. विज्ञापनों के प्रचारकों को यह बताना होगा कि किसी सामग्री से उनका क्या नाता है. ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता सुरक्षा कानून के तहत जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. गाइडलाइंस के मुताबिक, ‘‘प्रचारक, व्यवसायी, विनिर्माता या विज्ञापनदाता के बीच यदि कोई संबंध है जो प्रचार की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है तो प्रचार के वक्त ऐसे संबंध का पूरी तरह से खुलासा करना होगा.’’

पहली बार में 10 लाख रुपये का जुर्माना

उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर पहली बार में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद भी अपराध करने पर 50 लाख रुपये का दंड लगाया जाएगा.

ये भी पढ़ें : SBI की इस ऑनलाइन सुविधा का उठाएं तुरंत लाभ, नहीं तो अकाउंट हो जाएगा बंद

Tags

Share this story