GST New Rules: कारोबार के लिए दी गई रेजीडेंशियल प्रॉपर्टी पर लगेगा 18% GST, जानें क्या अफवाह फैलाई जा रही है?

 
GST New Rules: कारोबार के लिए दी गई रेजीडेंशियल प्रॉपर्टी पर लगेगा 18% GST, जानें क्या अफवाह फैलाई जा रही है?

GST New Rules: जब बात GST की होती है तो सभी लोग इसके नये नियमों की चर्चा करने लगते हैं। हालही में अफवाह फैलाई गई कि किरायदारों को भी 18% GST देना होगा जबकि ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है। इस अफवाह को सोशल मीडिया पर ऐसे फैलाई गई कि खुद PIB को इस पर अलग से जानकारी देनी पड़ी।

नये नियमों के मुताबिक किराया सिर्फ तभी टैक्स योग्य होता है जब प्रॉपर्टी को किसी GST रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए किराये पर दिया जाता है। लेकिन यदि कोई रेजीडेंशियल प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज़ के लिए किराये पर लेता है तो उसे किसी भी तरह का GST नहीं देना है।

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GST New Rules: कारोबार के लिए दी गई रेजीडेंशियल प्रॉपर्टी पर लगेगा 18% GST, जानें क्या अफवाह फैलाई जा रही है?

किरायदारों से टैक्स वसूली की बात सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देकर इसे अफवाह का रूप दे रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि रेजीडेंशियल प्रॉपर्टी को किसी कारोबार के लिए दिया जाता है जो GST रजिस्टर्ड है तब किराये पर 18% GST किरायेदार को देना होगा। जबकि यदि प्रॉपर्टी किसी को सिर्फ खुद रहने के लिए किराये पर दी है तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।

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