GST Refund को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिल सकेगा जीएसटी रिफंड

 
GST Refund को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिल सकेगा जीएसटी रिफंड

How to Get GST Refund : गैर-पंजीकृत लोग जीएसटी पोर्टल पर अस्थायी पंजीकरण प्राप्त कर रद्द अनुबंधों या बीमा पॉलिसियों की समयपूर्व समाप्ति के लिए माल और सेवा कर रिफंड का दावा कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जीएसटी पोर्टल पर एक नई व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्रालय का कहना है कि फ्लैट या बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) की बुकिंग रद्द करने पर टैक्स भुगतान करने वाला व्यक्ति जीएसटी रिफंड का दावा कर सकता है, हालांकि इसके लिए उसे अस्थायी तौर पर जीएसटी पोर्टल पर अपने को रजिस्टर्ड करना होगा.

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ऐसे मिलेगा GST Refund

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फ्लैट या बीमा पॉलिसी की बुकिंग रद्द करने पर टैक्स भुगतान करने वाला व्यक्ति जीएसटी रिफंड का दावा कर सकता है। हालांकि, इसके लिए उसे अस्थायी तौर पर जीएसटी पोर्टल पर अपने को रजिस्टर्ड करना होगा। जीएसटी पोर्टल पर अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों के लिये ‘रिफंड’ की एक नई सुविधा शुरू की गयी है।

GST Refund को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिल सकेगा जीएसटी रिफंड
Source- PixaBay

जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति जीएसटी वापस चाहते हैं, उन्हें पोर्टल पर अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) का उपयोग कर अस्थायी तौर पर पंजीकरण प्राप्त करना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि उसे अनरजिस्टर्ड खरीदारों/सेवा प्राप्तकर्ताओं से कर वापसी के दावे को लेकर सुविधा प्रदान करने के लिये आवेदन मिले थे। सीबीआईसी ने कहा, इसके तहत अनरजिस्टर्ड व्यक्ति अस्थायी तौर पर पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं और कर वापसी के लिये आवेदन कर सकते हैं।

दो साल के अंदर करना होगा दावा

जानकारी के मुताबिक, अनरजिस्टर्ड करदाता अनुबंध/समझौता रद्द होने का पत्र प्राप्त होने की तिथि से दो साल के भीतर जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. जीएसटी परिषद की 17 दिसंबर को हुई 48वीं बैठक में अनरजिस्टर्ड खरीदारों के मामले में आवेदन देने की प्रक्रिया को लेकर परिपत्र जारी कर केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियमों में संशोधन की सिफारिश की गई थी.

GST Refund को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिल सकेगा जीएसटी रिफंड

बता दें कि अब तक वैसे मामलों में अनरजिस्टर्ड खरीदारों के लिये कर वापसी का दावा करने की व्यवस्था नहीं थी, जहां फ्लैट/मकान या दीर्घकालीन बीमा पॉलिसी जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिये अनुबंध/समझौता रद्द हो गया है.

आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

बता दें कि इससे अनरजिस्टर्ड खरीदारों को वैसे मामले में जीएसटी वापस हो सकेगा, जहां आपूर्ति नहीं हुई है। इससे अनावश्यक कर बोझ से बचने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि देशभर में लाखों घर खरीदार इस समय परेशान हैं। दरअसल, उनको फ्लैट नहीं मिलने पर उन्होंने बुकिंग रद्द करा दी है लेकिन जीएसटी रिफंड नहीं मिल पाया है। इस नए बदलाव के बाद वो अपना रिफंड ले पाएंगे। 

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