7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) को लेकर बड़ा अपडेट आया है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत अब कुछ कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का लाभ नहीं दिया जाएगा. अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आइए जानते हैं क्या आपको इसका लाभ मिलेगा या नहीं?
इन कर्मचारियो को नही मिलेगा HRA
वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एचआरए के नियमों में बदलाव की जानकारी दी है. नए नियमों के अनुसार अब अगर कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को दिए गए सरकारी आवास को शेयर करता है, तो वे एचआरए पाने के हकदार नहीं हैं.
अगर कर्मचारी के माता-पिता, बेटे या बेटी को केंद्र या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी-गवर्मेंट ऑर्गनाइजेशन जैसे नगर निगम, पोर्ट ट्रस्ट, नेशनलाइज्ड बैंक, LIC आदि ने मकान अलॉट किया है और वह उसमें रह रहा है तो भी उसे अब हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा.
सरकारी आवास वालों को भी नहीं मिलेगा एचआरए
अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की ओर से आवंटित किए गए एक ही सरकारी आवास (Government Quarters) में रह रहे हों, एक ही सरकारी घर में रह रहे हैं या फिर अलग रह रहे हैं या फिर किराए पर रह रहे हैं तो उन्हें हाउस रेंट अलाउंस का लाभ नहीं दिया जाएगा.

क्या होता है House Rent Allowance?
एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस एक कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा है जो नियोक्ता द्वारा किराए के आवास के लिए किए गए खर्च के लिए दिया जाता है. HRA क्लेम केवल वेतनीभोगी व्यक्ति ही कर सकता है. जिस घर में सैलरीड इंडिविजुअल रह रहा है वह किराए का होना चाहिए. खुद के घर में रहने पर इसका लाभ नहीं मिलता है. एचआरए तभी मिलता है जब रेंट सैलरी का 10 फीसदी से ज्यादा होता है.
सरकार इतना देती है HRA
कोई भी सरकारी वेतनभोगी व्यक्ति जो किराये के घर में रह रहा है, उसके घर से जुड़े खर्च को 3 कैटेगरी, X, Y और Z में बांटा गया है.. ‘X’ कैटेगरी 50 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले एरिया के लिए है. यहां 7वें वेतन आयोग के तहत HRA 24% दिया जाता है. ‘Y’ 5 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले एरिया के लिए है. यहां 16 फीसदी एचआरए दिया जाता है. जहां आबादी 5 लाख से कम है, वह Z कैटेगरी में आता है और 8 हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है.
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