काम की खबर! 1 अप्रैल से PF पर भी लगेगा टैक्स, अधिक इनकम वालों पर पड़ेगा असर

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EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा कर्मचारियों के पीएफ (PF) को लेकर बड़ी सूचना जारी की गई है. इस सूचना के तहत अधिक कमाई करने वाले कर्मचारियों को अधिक असर पड़ने वाला है. ईपीएफओ (EPFO), ऐसी कंपनी है जो कर्मचारियों के पीएफ से जुड़ी कामों तथा नियमों पर अपना नियंत्रण रखती है.

इस कंपनी की ओर से कर्मचारियों के वेतन से कटने वाले पीएफ पर अब एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांटा जाएगा. दरअसल, मोदी सरकार की ओर से पिछले वर्ष ही इनकम टैक्स से जुड़े नियमों की सूचनाएं दी गई थी.

जिसके तहत अब कर्मचारियों के वेतन पर कटने वाले पीएफ (PF) यानि भविष्य निधि पर टैक्स भी लगाए जाने का प्रावधान भी शुरू होने वाला है. इसके लिए कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट दो भागों में बांटा जाएगा. यह नियम अगले वित्त वर्ष से शुरू करने की उम्मीद है. इस नियम को लाने का मुख्य उद्देश्य, अधिक कमाई वाले कर्मचारियों को सरकारी आर्थिक लाभ प्राप्त करने से रोकना भी है.

जानें नियम से जुड़ी मुख्य बातें

• इस नियम के तहत कर्मचारी के पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांट दिया जाएगा – एक नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और दूसरा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट.
• टैक्सेबल ब्याज की गणना के लिए भी दोनों पीएफ अकाउंट का प्रयोग किया जाएगा.
• आईटी नियमों के तहत सालाना 2.5 लाख से अधिक के कर्मचारी योगदान से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए एक नई 9D धारा को जुड़ा गया है.
• यह नया टैक्सेबल इनकम नियम अगले वित्तीय वर्ष से यानि 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा.

ईपीएफओ के नियम का असर

यदि केंद्र सरकार की ओर से किसी कर्मचारी पर साल में 2.5 लाख रुपए से अधिक का योगदान करना पड़ा, तो उस कर्मचारी के पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा. यह मुख्य रूप से अधिक इनकम वाले कर्मचारियों के नुकसानदेह साबित हो सकता है. हालांकि कम इनकम या मध्य सैलरी वाले कर्मचारी इस नियम से काफी ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे.

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