Income Tax : क्या आपको जानकारी है कि कई तरह की आय ऐसी होती है जिस पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता. आप को अपनी टैक्सेबल इनकम दिखाने से पहले जान लेना चाहिए कि किस तरह की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता.
खेती से इनकम
भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश में किसान की स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए खेती से होने वाली आमदनी को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. हालांकि, अगर किसान की आमदनी खेती के अलावा किसी और माध्य्म से हो रही हो और वह कमाई टैक्स स्लैब में आती हो तो किसान को टैक्स भरना पड़ता है. अगर किसी फर्म के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाए तो वह कमाई कमर्शियल हो जाती है और आप उसपर टैक्स भरते हैं.
लांग टर्म इन्वेस्टमेंट से लाभ
एक फाइनेंसियल ईयर में इक्विटी शेयरों और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से की गई कमाई पर भी कोई कर नहीं लगता. लेकिन आपकी कमाई की रकम एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर आप किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में तीन साल से अधिक निवेश करते है तो उस शेयर या म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न को कैपिटल गेन कहते हैं.
पीपीएफ
अगर आपने प्रोविडेंट फंड में निवेश किया था और उसके मैच्योरिटी के बाद आपने पैसा निकाला है तो इस राशि पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप पांच साल से पहले यानी मिनिमम मैच्योरिटी टाइम से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको कमाई की राशि पर टैक्स देना पड़ेगा। पांच साल के पीपीएफ इन्वेस्टमेंट के निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है
ग्रेच्युटी से होने वाली कमाई
एक ही संस्था के लिए लंबे समय तक काम करने पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है. इनकम टैक्स के अभी के नियमों के अनुसार, कर्मचारी को अपने पूरे करियर में ग्रेच्युटी से 20 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर बात सरकारी कर्मचारियों की करें तो उनको मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है.
आईटीआर फाइल करने का तरीका
आईटीआर भरने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड की डालकर लॉगइन करना होगा। आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको पैन कार्ड आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फॉर्म 16 या फॉर्म 26 AS की जरूरत पड़ती है.
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