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Income Tax: टैक्स से छुटकारा? ये 4 चीज़े आपको इनकम टैक्स से बचा लेंगी

 

Income Tax: टैक्स देने से हर कोई निजात चाहता है, महंगाई के बढ़ते कदम और ऊपर से भारी भरकम टैक्स की मार. अगर आप नौकरी पेशा इंसान है और आपकी सालाना इनकम (Annual Income) 10 लाख रुपये तक की है. तो अब आपको इंकम टैक्स (Income Tax) भरने की चिंता नहीं करनी चाहिए. आप पूरा टैक्स देने से बच सकते हैं.

बस इसके लिए आपको थोड़ी प्लानिंग (Tax Planning) करनी होगी. तो चलिए हम आपको समझाते है, जैसा कि रिटर्न फ़ाइल भरने वालों को मालूम हैं की नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है. मौजूदा वक्त में यह शुरू भी हो चुका है. तो आपके लिए प्लान बनाने और उस पर अमल के लिए पूरा समय हैं.

हम आपको बता रहे हैं कि टैक्स बचाने के लिए आपको क्या करना होगा. इनकम टैक्स (Income Tax) के कई नियम और प्रावधान आपको टैक्स डिडक्शन की सुविधा देते हैं.इनमें सेक्शन 80 C सबसे चर्चित है.इसके बाद सेक्शन 80सीसीडी(1बी), हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन और हेल्थ पॉलिसी टैक्स बचाने में आपकी मदद करती हैं.

Source- PixaBay
  1. इनकम टैक्स के सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत नेशनल पेंशन स्कीम में इनवेस्टमेंट पर अतिरिक्त 50,000 रुपये सालाना का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.
  2. अपने परिवार के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदकर सालाना 25,000 रुपये डिडक्शन का दावा कर सकते हैं.इसमें भी आपको अतिरिक्त सालाना 50,000 रुपये डिडक्शन का फायदा मिलता है.
  3. होम लोन पर टैक्स छूट मिलती है. इसलिए अगर आप अपना टैक्स घटाना चाहते हैं तो आप होम लोन पर मिलने वाले डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं.
  4. सरकार नौकरी या पेंशन पाने वाले लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा देती है. इसमें भी आपका टैक्स बच जाएगा.

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