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Indian Railways: रेलवे देता है लाखों रुपये का फ्री इंश्योरेंस, जानें नियम और शर्तें

 

Indian Railways: भारतीय रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है. भारत में प्रतिदिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते है.ऐसे मे कई बार ऐसा होता है जब रेलवे में सवार यात्रियों को हादसे का शिकार होना पड़ता है.इसलिए आज हम आपको रेलवे के ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप ट्रेन का टिकट लेते वक्त कुछ पैसों के बदले 10 लाख रुपये तक का इश्योरेंस कवर ले सकते हैं। ये इंश्योरेंस रेल एक्सीडेंट में हुई क्षति की भरपाई करने में बड़ी मददगार है। आइए बताते हैं कि रेल यात्री इसका लाभ कैसे ले सकते हैं।

कैसे लें Indian Railways का ट्रैवल इंश्योरेंस?

अगर आप ट्रेन में ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए टिकट लेते वक्त ही अप्लाई करना होता है। जब ऑनलाइन IRCTC से रेलवे टिकट खरीदा जाता है, तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ 35 पैसे देने होते हैं। इसके बदले IRCTC आपको 10 लाख रुपये तक का कवर देता है।

जब आप 35 पैसे देकर बीमा लेते हैं तो टिकट बुक होते ही ईमेल और मैसेज के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है। इसे खोलकर तुरंत नॉमिनी की डिटेल्स भर देनी चाहिए। नहीं तो आगे आपको क्लेम करते वक्त दिक्कत हो सकती है।

कितना मिलेगा कवर?

IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक, ट्रेन दुर्घटना को धारा 123, 124 और 124ए के तहत रखा गया है। रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार इसकी योग्यता निर्धारित की गई हैं।

  • पैसेंजर की मौत होने पर- 10 लाख रुपये (100 प्रतिशत)
  • पूरी तरह विकलांग होने पर - 10 लाख रुपये (100 प्रतिशत)
  • आंशिक तौर पर स्थायी विकलांग होने पर - 7.5 लाख रुपये
  • घायल होने पर अस्पताल में खर्च के लिए - 2 लाख रुपये
  • पार्थिव शरीर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए - 10 हजार रुपये
credit- Pixa

Indian Railways के नियम और शर्तें

  1. IRCTC द्वारा दी जाने वाली ये सुविधा केवल उन भारतीय नागरिकों पर लागू होती है जो ई-टिकट बुक करते हैं।
  2. ये स्कीम वैकल्पिक है, अगर कोई इसे चुनेगा तभी उसे इसका फायदा मिलेगा।
  3. अगर एक PNR नंबर से दो या ज्यादा टिकट बुक किए जाते हैं, तो ये सभी पर लागू होगा।
  4. ट्रैवल इंश्योरेंस की ये सुविधा केवल कंफर्म या सीएनएफ/आरएसी के लिए है।
  5. IRCTC ने ये सुविधा 1 नवंबर 2021 से लागू की है। इसके लिए प्रति यात्री 35 रुपये का भुगतान करना होता है।
  6. ग्राहक को एसएमएस और ईमेल के द्वारा पॉलिसी की जानकारी दी जाती है।पॉलिसी के लिए कवरेज पीएनआर के तहत प्रत्येक यात्री के लिए होगा।
  7. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा प्रदान नहीं किया जाएगा जो बिना बर्थ/सीट के टिकट बुक करते हैं।

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