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Wednesday, March 22, 2023
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Indian Railways Travel Rules: रेलवे ने बदल दिए ये नियम, अब सफर कटेगा आराम से

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Indian Railways Travel Rules: भारत में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए लोग आज भी ट्रेन के सफर को प्राथमिकता देते हैं. लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यात्रा करने वाले अधिकतर यात्रियों को रेलवे (Indian Railway) के न‍ियमों के बारे में व‍िस्‍तार से जानकारी नहीं होती. रेलवे बोर्ड यात्र‍ियों की सहूल‍ियत को ध्‍यान में रखकर न‍ियम बनाता है और उन्‍हें लागू करता है. इन न‍ियमों में समय-समय पर जरूरत के ह‍िसाब से बदलाव क‍िया जाता रहता है. आज आपको ऐसे ही नियमों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपका जानना बेहद जरूरी है.

Indian Railways Travel Rules:

ट्रेन में इन सामानों को ले जाने की है मनाही

रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है. रेल यात्रा (Railway Rules) के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है. यदि आप इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

Indian Railways
image credits : pixabay

8 घंटे अहम (Indian Railways Travel Rules)

रेलवे के न‍ियमानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप मिडिल बर्थ को खोल सकते हैं. यानी यद‍ि आपकी लोअर बर्थ है तो रात 10 बजे के बाद म‍िड‍िल बर्थ या अपर बर्थ वाला यात्री आपकी सीट पर नहीं बैठ सकता. आप उसे रेलवे के न‍ियम का हवाला देकर अपनी सीट पर जाने के ल‍िए कह सकते हैं. इसके अलावा यद‍ि द‍िन में मिडिल बर्थ वाला पैसेंजर अपनी सीट खोलता है, तो भी आप उसे रेलवे का न‍ियम बताकर मना कर सकते हैं.

टीटीई नहीं कर सकता चेक

अक्सर यात्री श‍िकायत करते हैं क‍ि सोने के बाद टीटीई टिकट चेक करने के ल‍िए जगा देता है. इससे नींद खराब हो जाती है और परेशानी होती है. यात्रियों की परेशानी दूर करने और सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे मैन्‍युअल के अनुसार टीटीई रात 10 से सुबह 6 बजे तक यात्रियों के सोने के दौरान टिकट चेक नहीं कर सकता. लेकिन यद‍ि आपकी यात्रा रात 10 बजे के बाद शुरू होती है तो रेलवे का यह न‍ियम लागू नहीं होता. व‍िशेष पर‍िस्‍थ‍ित‍ियों में भी टीटीई 10 बजे के बाद चेक‍िंग कर सकता है.

Indian Railways Travel Rules:

तेज आवाज में गाने सुनने पर पाबंदी

यात्री अक्‍सर रात में सहयात्री के मोबाइल पर तेज आवाज में गाना सुनने या वीड‍ियो देखने की श‍िकायतें रेलवे बोर्ड से करते रहते हैं. इसको ध्‍यान में रखते हुए रेलवे ने रात 10 बजे के बाद ब‍िना ईयर फोन के गाने सुनने या वीड‍ियो देखने पर पाबंदी लगा रखी है. न‍ियमानुसार आप रात 10 बजे के बाद ब‍िना ईयर फोन के न ही गाना सुन सकते हैं और न ही वीड‍ियो देख सकते हैं. रात में तेज आवाज में बात करना भी अलाउड नहीं है.

प्लेटफॉर्म टिकट से हो सकती है यात्रा

रेलवे नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है और आप ट्रेन से कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप प्‍लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) खरीद कर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं और उसके बाद आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट ले सकते हैं. यह नियम (Indian Railways Rules) रेलवे का ही है. इसके लिए आप प्लेटफॉर्म टिकट ले लें और तुरंत TTE से संपर्क कर लें, TTE आपके गन्तव्य स्थल तक के लिए टिकट बना देगा.

ये भी पढ़ें : Railway सीनियर सिटीजन को किराए में फिर एक बार दे सकता है छूट, लेकिन लागू हो सकता ये नियम, देखें पूरी जानकारी

Punit Bhardwaj
Punit Bhardwaj
पुनीत भारद्वाज एक उभरते हुए पत्रकार हैं और The Vocal News Hindi में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं। उनकी रुचि बिजनेस,पॉलिटिक्स और खेल जैसे विषयों में हैं और इन विषयों पर वह काफी समय से लिखते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई AAFT से की है।
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