अगर आप भारतीय रेल में ट्रैवल करते हैं तो एक टिकट पर वहीं इंसान यात्रा कर सकता है जिसका नाम टिकट में लिखा होता है लेकिन आज हम आपको जो बता रहे हैं वह शायद ही आपको पता हो। दरअसल, अब आपके ट्रेन टिकट में कोई और यात्रा (Ticket Transfer Process) कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको बता दें कि अब यह कैसे संभव होगा।
दरअसल यह स्थिति अब संभव है। अगर आप चागे तो अपनी ट्रेन टिकट को दूसरे को ट्रांसफर (Ticket Transfer Process) कर सकते हैं जिसके बाद वह व्यक्ति आपकी उस टिकट पर यात्रा कर सकता है। आइये जानते हैं यह नियम।

कैसे कर सकते हैं सफर
कई बार किसी कारण वह यात्रिओं के सामने कुछ व्यवधान आ जाती है जिसके बाद वह यात्रा नहीं कर पाता है। इसके बाद व्यक्ति टिकट कैंसिलेशन के लिए काफी पेरशान होता है और टिकट कैंसिलेशन चार्ज कटने के बाद उसका पैसा रिफंड होता है। ऐसे में IRCTC ने कुछ हल निकाला है। अब टिकट को कैंसल करने के बजाय उसे ट्रांसफर यानि Ticket Transfer Process से कर सकते हैं, जिसके बाद वह व्यक्ति उस टिकट पर यात्रा कर सकता है।
क्या है Ticket Transfer Process तरीका?
Ticket Transfer Process के लिए यात्रियों को ट्रेन डिपार्चर के 24 घंटे पहले निकटतम ट्रेन आरक्षण कार्यालय में एक लिखित अनुरोध सबमिट करना होगा। ई-टिकट माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति/पत्नी जैसे परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किया जा सकता है। जिस यात्री के नाम पर टिकट जारी किया गया है, उसे ई-आरक्षण पर्ची का एक प्रिंटआउट, एक मूल आईडी कार्ड प्रमाण और उस व्यक्ति के साथ संबंध का प्रमाण देना होगा, जिसे टिकट ट्रांसफर किया जाना है। यदि यात्री ड्यूटी पर जाने वाला सरकारी कर्मचारी है और उचित अधिकार रखता है, तो ट्रेन के प्रस्थान के नियत समय से 24 घंटे पहले एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है। ऐसे सभी अनुरोध केवल एक बार स्वीकृत किए जाएंगे।
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