ITR: रिटर्न फाइल करने को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान,फटाफट करें ये काम

 
ITR: रिटर्न फाइल करने को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान,फटाफट करें ये काम

ITR DEADLINE: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तेजी से नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार लोगों को कह रहा है कि डेडलाइन का इंतजार न करें और बिना देरी किए फटाफट अपना आईटीआर फाइल कर दें।फिलहाल ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 है।आम जनता के पास अब मुश्किल से 10 दिन भी नही बचे है।ऐसे में लेट-लतीफी टैक्सपेयर्स को भारी पड़ सकती है।अब इसको लेकर न्यूज ऐजेंसी पीटीआई ने रेवेन्यु आफिसर के हवाले से बताया है कि सरकार अब डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई विचार नही कर रही है।

कब तक फाइल कर सकते हैं ITR

फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY22) यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।इसलिए आम जनता के पास अब ITR फाइल करने के लिए महज 8 दिन ही बचे हैं क्योंकि न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार इस बार डेडलाइन को आगे बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है।

WhatsApp Group Join Now

ITR भरने से पहले तैयार रखें ये कागजात

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टीआईएस यानी टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी की शुरुआत की है. डिपार्टमेंट ने इनकी शुरुआत ITR फाइलिंग में पारदर्शिता लाने और टैक्सपेयर्स के लिए चीजें सरल बनाने के लिए की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंटखुद भी कह रहा है कि रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ कागजात को तैयार रखें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिन कागजातों की बात कर रहा है, उनमें फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, बैंक से मिला इंटेरेस्ट सर्टिफिकेट, अगर होम लोन है तो उसका स्टेटमेंट, कोई डिडक्शन है तो उसके डिटेल्स, डीमैट अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट, 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, अगर टैक्स चालान भरा गया है तो उसके डिटेल्स, अगर कोई डोनेशन दिया गया है तो उसके डिटेल्स, अगर अन्य स्रोतों से आय है तो उसके डिटेल्स आदि शामिल हैं. इनमें बाकी चीजें तो पुरानी हैं, लेकिन एआईएस नया है।

भी पढ़ें: PM Kisan Samman Nidhi Yojna: 12वीं किस्त पाने के लिए किसान तुरंत करें ये काम, खत्म होने वाली है डेडलाइन, वरना नहीं मिलेगा एक भी पैसा

Tags

Share this story