ITR: आईटीआर फाइल करने को लेकर सरकार ने जारी किए आंकड़े,जानिए कितने लोगों ने भरा टैक्स

 

ITR: ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी जो अब बीत चुकी है।असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 5 करोड़ 82 लाख 88 हजार 962 लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल किया है। वहीं जिन लोगों ने अब तक रिटर्न फाइल नही की है उनको अब 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है।आयकर के Section 234F के मुताबिक, रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट के बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माने के तौर पर 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि, यदि शख्स की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो इस काम को सिर्फ 1000 रुपये की पेनाल्टी के साथ पूरा किया जा सकता है।

ITR को वेरीफाई करना है जरूरी

अगर आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका सत्यापन (ITR VERIFICATION) किया जाना जरूरी है।आयकर कानूनों के अनुसार, यदि आईटीआर को दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा।कोई भी करदाता आईटीआर को छह तरीकों से सत्यापित कर सकता है। इसमें पांच तरीके इलेक्ट्रॉनिक हैं। जब आईटीआर के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है तब इन छह तरीकों से सत्यापन किया जा सकता है।

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31 दिसंबर तक भर सकेंगे आईटीआर

डेडलाइन खत्म होने के बाद अब रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने पर आपको जुर्माना देना होगा. आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, 5 लाख रुपये या उससे कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपये तय की गई है। जबकि, अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो जुर्माने की राशि 5,000 रुपये होगी. अगर रिटर्न अंतिम तारीख के बाद 31 दिसंबर 2022 से पहले दाखिल नहीं किया जाता तो यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा. यानी आपको 5,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये चुकाने होंगे।

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