ITR: अगर नहीं फाइल की है आईटीआर तो ऐसे करें घर बैठें आवेदन,डिपार्टमेंट ने जारी किए निर्देश

 
ITR: अगर नहीं फाइल की है आईटीआर तो ऐसे करें घर बैठें आवेदन,डिपार्टमेंट ने जारी किए निर्देश

ITR: ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी जो अब बीत चुकी है।असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 5 करोड़ 82 लाख 88 हजार 962 लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल किया है। वहीं जिन लोगों ने अब तक रिटर्न फाइल नही की है उनको अब 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है।आयकर के Section 234F के मुताबिक, रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट के बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माने के तौर पर 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि, यदि शख्स की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो इस काम को सिर्फ 1000 रुपये की पेनाल्टी के साथ पूरा किया जा सकता है।

ITR को वेरीफाई करना है जरूरी

अगर आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका सत्यापन (ITR VERIFICATION) किया जाना जरूरी है।आयकर कानूनों के अनुसार, यदि आईटीआर को दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा।

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ऐसे करें फाइल

इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट

www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा। अब अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल भरें और ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें । डैशबोर्ड पर अपना आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन चुनें । अससेमेंट ईयर 2022-23 का ऑप्शन सेलेक्ट करें ।अब आगे बढ़ने के लिए अपने फाइलिंग का तरीका और आपके लिए लागू आईटीआर फॉर्म चुनें । अपने पहले से भरे हुए डेटा की समीक्षा करें और अगर कुछ एडिट करना है तो वो करें । अपनी इनकम और डिडक्शन लिखें और चेक करें कि कहीं कोई liability तो नहीं है ।अब इसे वेरीफाई कर दें और प्रोसेस पूरा करें ।जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको कंफर्मेशन का मैसेज मिलेगा।

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