New Financial Year: एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाती है। फरवरी में घोषित आम बजट की योजनाओं को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। सरकार ने कुछ जगह तो फायदा दिया। लेकिन, दूसरी ओर चीजों के दामों और टैक्स में वृद्धि से इन्हें महंगा भी बना दिया। इन सभी का असर आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाला है। आयकर के टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। यानि 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लीव एनकेशमेंट बढ़ेगा। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के अर्थशास्त्री कार्तिक गुप्ता से समझें कि नए वित्त वर्ष में क्या बदलाव होंगे।
आज से होने वाले बदलाव
7 लाख तक कमाई पर छूट
नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन, नई व्यवस्था में 7.27 लाख रुपए की सालाना कमाई पर 25 हजार कर देना होगा।
लीव एनकैशमेंट बढ़ेगा
गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट की सीमा 25 लाख रुपए कर दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50 हजार कर दिया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग पर 30 फीसदी लगेगा टैक्स
इस कमाई पर अब 30 फीसदी टैक्स का लगेगा। पहले 10 हजार रुपए या इससे अधिक की कमाई पर ही टैक्स लगता था। डेट म्यूचुअल फंड पर लगेगा ज्यादा टैक्स : डेट म्युचुअल फंड में निवेश के नियम बदल जाएंगे। इसके तहत, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की परिभाषा बदल गई है। नए नियम उन डेट म्यूचुअल फंड पर लागू फर महंगा होंगे, जिन्होंने शेयर बाजार में 35 डोतरी होगी। फीसदी से कम निवेश कर रखा है।
डेट म्युचल फंड पर लगेगा टैक्स
डेट म्युचुअल फंड में निवेश के नियम बदल जाएंगे। इसके तहत, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की परिभाषा बदल गई है। नए नियम उन डेट म्यूचुअल फंड पर लागू 7 होंगे, जिन्होंने शेयर बाजार में 35 1 फीसदी से कम निवेश कर रखा है।
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