New Labour Code: PF बढ़ेगा तो हाथों में आएगा कम वेतन, जानें क्या हैं श्रम कानून के नए नियम

 
New Labour Code: PF बढ़ेगा तो हाथों में आएगा कम वेतन, जानें क्या हैं श्रम कानून के नए नियम

New Labour Code: श्रम कानून को लेकर एक नया नियम आने वाला है. केंद्र सरकार नौकरी करने वालों की वर्किंग लाइफ पर बड़े बदलाव करने वाली है. अगर शिफ्ट 15 मिनट से ऊपर हुई तो कंपनी उसे ओवरटाइम में काउंट करेगी और उसका पैसा अलग से देना होगा. New Labour Code में महिलाओं की नाइट शिफ्ट से लेकर लंबी छुट्टी के प्रावधान को भी जल्द ही बदला जाएगा.

क्या है New Labour Code?

देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक संबोधन में कहा था कि फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेज और फ्लेक्सिबल वर्किंग घंटे की जरूरत है. अब श्रम मंत्रालय ने नए कानूनों पर काम करना शुरू कर दिया है. New Labour Code का असर देश के लगभग 50 करोड़ लोगों पर पड़ेगा. लेबर कोड के अनुसार, देश में 41.19 फीसदी लोग कृषि उद्योग, 32.33 फीसदी सेवा क्षेत्र में और 26.18 फीसदी लोग उद्योग क्षेत्र में काम करते हैं.

WhatsApp Group Join Now
New Labour Code: PF बढ़ेगा तो हाथों में आएगा कम वेतन, जानें क्या हैं श्रम कानून के नए नियम

रिपोर्ट्स के अनुसार, 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित राज्यों ने इसे स्वीकार किया है अब जल्द ही इसे लागू किया जाना है. कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो नए लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं. श्रम मंत्रालय ने कहा है कि नया लेबर कानून तय करने की तारीख पक्की नहीं है. मगर इससे लोगों के काम करने का तरीका बदल जाएगा.

  1. अगर किसी कर्मचारी को लंबी छुट्टी चाहिए तो उसे साल में कम से कम 240 दिन काम करना होता है. मगर नए लेबर कोड में इसे घटा दिया गया है और इसमें 180 दिन का प्रावधान हो सकता है.
  2. नाइट करने वाली महिलाओं को काम रात में करना है या नहीं, इसमें महिलाएं स्वेच्छा से काम करेंगी. अगर महिला मना करती है तो कंपनी उन्हें बाध्य नहीं कर सकती है.
  3. महिला श्रमिकों के लिए मैटेरनिटी लीव को 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया जाएगा. 50 या उससे ज्यादा श्रमिक वाले सभी संस्थानों में ये अनिवार्य होगा.

इसे भी पढ़ें: IRCTC : आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं, अब ऐसे पता लगाएं तुरंत, पढ़ें

Tags

Share this story