New Rules: 1 अक्टूबर से होने जा रहे ये बदलाव,जानें आपकी जेब होगी ढ़ीली या मिलेगी राहत

 
New Rules: 1 अक्टूबर से होने जा रहे ये बदलाव,जानें आपकी जेब होगी ढ़ीली या मिलेगी राहत

New Rules: सितंबर का महीना खत्म हो रहा है और अक्टूबर शुरू होने जा रहा है। हर महीने की शुरुआत में कई नियम और चीजों में बदलाव होता है। अक्टूबर की पहली तारीख से कुछ नियम बदले जा रहे है। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा.आइए विस्तार से जानते हैं इन नियमो के बारे में...

ये है New Rules:

LPG सिलेंडर के दाम में होंगे बदलाव

1 अक्टूबर को एलपीजी के दाम में बदलाव हो सकता है। जैसा कि हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 अक्टूबर को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे।

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डीमैट अकाउंट के लिए नया नियम

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 14 जून को एक सर्कुलर जारी किया था. जिसमें डीमैट अकाउंट होल्डरों के लिए 30 सितंबर, 2022 तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना बहुत ही जरूरी हैं. अगर आप टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल नहीं करेंगे तो आप 1 अक्टूबर 2022 से अपने डीमैट अकाउंट को लॉग-इन नहीं कर पाएंगे.

New Rules: 1 अक्टूबर से होने जा रहे ये बदलाव,जानें आपकी जेब होगी ढ़ीली या मिलेगी राहत
Image Credit: Pixahive

अटल पेंशन योजना के बदले नियम

सरकार की सबसे लोकप्रिय पेंशन योजनाओं में से एक अटल पेंशन योजना है. इस योजना में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. नए नियमों के तहत अब इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. यह नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा.

म्यूचुअल फंड में होगा ये बदलाव

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए अगले महीने से अहम बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर के बाद म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी होगा। नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने पर निवेशकों को डिक्लेरेशन भरना होगा। इसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की बात बतानी होगी।

टोकन नंबर होगा लागू

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)ने पेमेंट कंपनियों को ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर करने से मना कर दिया है. पेमेंट कंपनियों को अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड दिया जाएगा, जिसे टोकन (Token) नाम दिया है. ये टोकन यूनिक होंगे और कई कार्ड्स के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा. यह लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए सीधे कार्ड का इस्तेमाल न कर, यूनिक टोकन यूज करना होगा

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