PAN-Aadhaar Card Fraud: परिवार के सदस्य की हो गई है मृत्यु तो तुरंत कर लें ये काम, वरना हो सकता है नुकसान

 
PAN-Aadhaar Card Fraud: परिवार के सदस्य की हो गई है मृत्यु तो तुरंत कर लें ये काम, वरना हो सकता है नुकसान

PAN-Aadhaar Card Fraud: आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता आजकल हर जगह पड़ती है.ये इतने जरूरी डॉक्यूमेंट (Important Documents) बन गए हैं कि इनके बिना कोई काम नहीं होता. किसी भी सरकारी सेवा का लाभ लेने से लेकर बैंक में खाता खुलवाने, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बच्चों के स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराने तक सभी जगह पर इन दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है.कई बार इनका गलत प्रयोग भी होता है. इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए.

पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब मृत व्यक्ति के आधार और पैक का इस्तेमाल करके साइबर (Cyber Fraud) या बैंक फ्रॉड (Banking Fraud) करने वाले लोग दूसरों के साथ जालसाजी करते हैं. ऐसे में मृत व्यक्ति के रिश्तेदार की यह जिम्मेदारी होती है वह उसे आधार और पैन कार्ड का ख्याल रखें. तो चलिए हम आपको बताते हैं आधार और पैन मृत व्यक्ति का किस तरह सब्मिट (Process of Submission of PAN and Aadhaar Card) किया जा सकता है.

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PAN-Aadhaar Card Fraud: परिवार के सदस्य की हो गई है मृत्यु तो तुरंत कर लें ये काम, वरना हो सकता है नुकसान
SOURCE: WIKIMEDIA

मृत व्यक्ति के आधार कार्ड को सब्मिट करने का तरीका

आधार कार्ड को जारी करते वक्त UIDAI ने 12 अंक का एक यूनिक नंबर जारी करता है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता है. लेकिन, आधार संबंधी बायोमेट्रिक को लॉक करने की सुविधा जरूर मिलती है. इससे आधार का गलत इस्तेमाल नहीं होगा. आधार को लॉक (Aadhaar Card Lock) करने के लिए आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

यहां My Aadhaar ऑप्शन का चुनाव करें. इसके बाद यहां आप 12 अंक का आधार नंबर दर्ज करें. इसके बाद आप उस व्यक्ति का नाम और पिन दर्ज करें. इसके बाद Security Code फिल करें. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें.इसके बाद आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा. फिर कोई भी व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को सब्मिट करने का तरीका

मृत व्यक्ति का पैन कार्ड डिएक्टिवेट करने की सुविधा पैन कार्ड देता है. इसके लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) को संपर्क करें. इस पैन कार्ड से जुड़े सभी खातों को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दें. इसके बाद इसे वेबसाइट पर संपर्क करके डिएक्टिवेट कर दें.

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