PAN-Aadhaar Linking Deadline: पैन-आधार लिंक कराने की बढ़ी डेडलाइन, जानें पूरी ख़बर

 
PAN-Aadhaar Linking Deadline: पैन-आधार लिंक कराने की बढ़ी डेडलाइन, जानें पूरी ख़बर

केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ा दी है. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने सोशल मीडिया के जरिये दी.

जी हां अब 30 सितंबर 2021 तक पैन से आधार लिंक करा सकते हैं. वहीं पहले यह डेडलाइन 30 जून थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है.

बता दें कि आयकर विभाग के मुताबिक, अगर पैन कार्ड धारक तय डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा. यानी यह काम नहीं करेगा.

घर बैठे ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

इनकम टैक्‍स की नई वेबसाइट www.incometax.gov.in. पर जाएं. 

इसमें नीचे ‘Our services’ पर आए और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें 

WhatsApp Group Join Now

यहां अपना PAN और Aadhaar नंबर एंटर करें.

आपके आधार और पैन पर नाम एक ही होना चाहिए.

अगर आपके आधार पर जन्‍म का साल है तो बॉटम में एक छोटे बॉक्‍स पर क्लिक करना है. 

इसके बाद ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.  इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्‍त OTP दर्ज करें.

इस तरह आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

Tags

Share this story