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PAN Card Update: सावधान! अगर आपके पास भी हैं दो पैन कार्ड तो एक करें सरेंडर, वरना देना होगा भारी जुर्माना

 

PAN Card Update: आधार और पैन कार्ड ये दोनों ही ऐसे दस्तावेज हैं जो कि हर व्यक्ति के पास होने बहुत जरूरी हैं. इसलिए आज हम आपके लिए पैन से जुड़ा एक अपडेट लेकर आए हैं जिससे आपको कभी भी भारी जुर्माना न देना पड़े. कई बार लोग एक पैन खोने पर दूसरा बनवा लेते हैं फिर बाद में पहला भी मिल जाता है. ऐसे में व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हो जाते हैं.

दरअसल, अगर किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 B के नियमों के तहत हैं तो उसे भारी जुर्माना देना होगा. साथ ही कार्रवाई के दौरान उस व्यक्ति के बैंक खाते भी फ्रीज हो सकते हैं. इसलिए अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो तुरंत अपना एक पैन कार्ड आयकर विभाग में जमा करें.

ऐसे सरेंडर करें अपना एक पैन कार्ड

1. पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

2. फिर यहां 'नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या पैन डेटा में बदलाव या सुधार' के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा.

3. इसके बाद कॉमन फॉर्म यहां से डाउनलोड करें.

4. फिर फॉर्म को भरकर एनएसडीएल (NSDL) के कार्यालय में जमा कर दें.

5. इसके बाद फॉर्म के साथ में दूसरा पैन कार्ड भी वहीं जमा कर दें.

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