Post Office Scheme: कमाल की स्कीम! अब महज 5 साल में मिलेगा 16 लाख तक का रिटर्न, बस करना होगा ये काम

 
Post Office Scheme: कमाल की स्कीम! अब महज 5 साल में मिलेगा 16 लाख तक का रिटर्न, बस करना होगा ये काम

Post Office RD: आज के समय हर किसी के लिए बचत करना बहुत जरूरी है। आप इसके लिए कहीं निवेश कर सकते हैं। वैसे निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती हैं। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं निवेश करने पर सुरक्षित और अच्छा रिटर्न देती हैं। पोस्ट ऑफिस की कई योजनाओं में पोस्ट ऑफिस RD (Post Office Recurring Deposit) निवेश करने के लिए अच्छा एवं सुरक्षित विकल्प है।

100 रुपये से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत

पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आप महज 100 रुपये के छोटे से अमाउंट से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। यह एक स्माल सेविंग स्कीम है आप अपने बजट के हिसाब से इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में अकाउंट पांच सालों के लिए खोला जाता है.  

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Post Office Scheme: कमाल की स्कीम! अब महज 5 साल में मिलेगा 16 लाख तक का रिटर्न, बस करना होगा ये काम
credit- Pixa

Post Office RD पर कितना मिलता है ब्याज?

मौजूदा समय में आवर्ती जमा योजना पर 5.8% का ब्याज दिया जा रहा है। यह नई दर 1 अप्रैल 2020 से लागू हैं। जानकारी के लिए बात दें कि सरकार की तरफ से हर तिमाही में अपनी सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को तय करती है।

हर महीने 10 हजार लगाएं तो 16 लाख मिलेंगे

अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 10 साल के लिए हर महीने 10 हजार रूपये निवेश करते हैं तो आपको 10 साल बाद 5.8% की दर से 16 लाख से भी ज्यादा रूपये मिलेंगे।

Post Office Scheme: कमाल की स्कीम! अब महज 5 साल में मिलेगा 16 लाख तक का रिटर्न, बस करना होगा ये काम

RD खाते के बारे में खास बातें

ध्यान रखें की अपने RD खाते में समय से पैसा जमा करते रहें, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हर महीने जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं अगर आपने लगातार 4 बार किस्तें नहीं जमा की तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा।

Post Office RD पर लगता है टैक्स

आवर्ती जमा में निवेश पर TDS काटा जाता है, यदि जमा राशि 40 हजार रुपये से अधिक है तो 10% प्रति वर्ष की दर से टैक्स लगाया जाता है। RD पर अर्जित ब्याज भी कर योग्य है, लेकिन मच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगता है। जिन निवेशकों की कोई कर योग्य आय नहीं है, वे फॉर्म 15G दाखिल करके TDS छूट का दावा कर सकते हैं, जैसा कि FD के मामले में होता है।

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