Post Office Scheme RD: यहां निवेश करें अपना पैसा और पाएं 16 लाख रुपये की मोटी रकम

 
Post Office Scheme RD: यहां निवेश करें अपना पैसा और पाएं 16 लाख रुपये की मोटी रकम

Post Office Scheme: आज के समय हर किसी के लिए बचत करना बहुत जरूरी है। आप इसके लिए कहीं निवेश कर सकते हैं। वैसे निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती हैं। POST OFFICE की बचत योजनाएं निवेश करने पर सुरक्षित और अच्छा रिटर्न देती हैं। पोस्ट ऑफिस की कई योजनाओं में पोस्ट ऑफिस RD (Post Office Recurring Deposit) निवेश करने के लिए अच्छा एवं सुरक्षित विकल्प है।

Post Office Scheme RD में 100 रुपये से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत

पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आप महज 100 रुपये के छोटे से अमाउंट से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। यह एक स्माल सेविंग स्कीम है आप अपने बजट के हिसाब से इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में अकाउंट पांच सालों के लिए खोला जाता है.  इसमें आप जितना पैसा जमा करेंगे उसका ब्याज कैलकुलेशन सालाना आधार पर होता है. हालांकि, हर तिमाही के आखिर में इसका भुगतान किया जाता है।

WhatsApp Group Join Now

RD पर कितना मिलता है ब्याज?

मौजूदा समय में आवर्ती जमा योजना पर 5.8% का ब्याज दिया जा रहा है। यह नई दर 1 अप्रैल 2020 से लागू हैं। जानकारी के लिए बात दें कि सरकार की तरफ से हर तिमाही में अपनी सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को तय करती है।

Post Office Scheme RD: यहां निवेश करें अपना पैसा और पाएं 16 लाख रुपये की मोटी रकम
Source- The Vocal News Hindi

हर महीने 10 हजार लगाएं तो 16 लाख मिलेंगे

अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 10 साल के लिए हर महीने 10 हजार रूपये निवेश करते हैं तो आपको 10 साल बाद 5.8% की दर से 16 लाख से भी ज्यादा रूपये मिलेंगे।

RD खाते के बारे में खास बातें

ध्यान रखें की अपने RD खाते में समय से पैसा जमा करते रहें, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हर महीने जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं अगर आपने लगातार 4 बार किस्तें नहीं जमा की तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा।

Post Office Scheme RD पर लगता है टैक्स

आवर्ती जमा में निवेश पर TDS काटा जाता है, यदि जमा राशि 40 हजार रुपये से अधिक है तो 10% प्रति वर्ष की दर से टैक्स लगाया जाता है। RD पर अर्जित ब्याज भी कर योग्य है, लेकिन मच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगता है। जिन निवेशकों की कोई कर योग्य आय नहीं है, वे फॉर्म 15G दाखिल करके TDS छूट का दावा कर सकते हैं, जैसा कि FD के मामले में होता है।

ये भी पढें: Post Office Saving Scheme- इस योजना के तहत हर महीने मिलेंगे हजारों रुपये, सिर्फ कर लें इतना निवेश

Tags

Share this story