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PPF Account: पीपीएफ खाताधारक की मौत के बाद कैसे मिलता है पैसा? जानें पूरी डिटेल्स

 

PPF Account: अगर आपको अपना भविष्य सही रखना है तो कहीं ना कहीं पैसों का निवेश करना जरूरी होता है. अपने रेगुलर खर्चों को किनारे करके हम सभी को मासिक इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं निवेश करना चाहिए. इसके लिए PPF में निवेश करना अच्छा रिटर्न देता है.

पीपीएफ अकाउंट खोलने के बाद अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने निवेश करने से आपका भविष्य सिक्योर हो सकता है. नौकरी करने वाले लोग पीपीएफ में ही निवेश करते हैं जिससे खाताधारक को मैच्योरिटी के बाद अच्छा रिटर्न मिल सके. मगर सवाल ये है कि पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद उस पैसे का क्या होता है? तो चलिए आपको इसकी पूरी डिटेल्स बताते हैं.

PPF Account से जुड़े नियम

पीपीएफ में किसी भी योजना की मैच्योरिटी की अवधि 15 साल की होती है. PPF Account मैच्योरिटी से पहले भी बंद हो सकता है. पीपीएफ खाताधारक को स्वास्थ्य और एजुकेशन जैसी इमरजेंसी पर पैसा निकालने की परमिशन देता है. अगर खाता NRI का है तो पीपीएफ खाता खुलने की तारीख से कम से कम 5 साल पूरे होने तक बंद करवाया जा सकता है. मगर इसमें 1 प्रतिशत ब्याज भी कट जाता है. अगर पीपीएफ खाताधारक का मैच्योरिटी के पहले ही निधन हो जाता है तो पैसा नॉमिनी को मिल सकता है.

इसके लिए 15 साल पूरे करने का कोई नियम नहीं लगता है. पीपीएफ पर ब्याज दरों को सरकार ही तय करती है. जो तिमाही के आधार पर ही मिलता है. फिलहाल इस पर 7.1 प्रतिशत की ब्याद दर चल रही है. ये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है जिसे निवेश करने वालों को इसका फायदा मिलता है. फिर भी अगर आप 15 सालों के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको रिटर्न और भी अच्छा मिलता है.

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