PPF स्कीम के तहत खुलवायें अपने बच्चे का खाता, जानें किन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

 
PPF स्कीम के तहत खुलवायें अपने बच्चे का खाता, जानें किन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

PPF: अगर आप स्माल सेविंग्स स्कीम से बचत करने की सोच रहे हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। पीपीएफ एक लंबे समय-अवधि का सेविंग स्कीम है। पीपीएफ(PPF) की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल की होने के चलते यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है।

बता दें सरकार की तरफ से आपके बच्चे को भी पीपीएफ अकाउंट (PPF Scheme) की सुविधा मिल रही है. पीपीएफ में जिस तरह से बड़ों को कई फायदे मिलते हैं. वहीं, बच्चों को भी कई तरह के फायदे मिलते हैं. आप अपने बच्चे का भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (Public Provident Fund) ओपन करवा सकते हैं. आप किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर अपने बच्चे का पीपीएफ खाता खोल सकते हैं.

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बच्चों का खाता कौन खोल सकता है

खाता बच्चों के माता-पिता द्वारा खोला जा सकता है और निवेश माता-पिता द्वारा ही किया जाना है बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद बच्चा खुद इसमें निवेश कर सकता है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत

अगर आप भी अपने बच्चे का पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो आपको अभिभावक की केवाईसी अनिवार्य, बच्चे की फोटो, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, जिसमें आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. 

बच्चों का PPF खाता कैसे खोलें

  •  आपको सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाना होगा. 
  •  अब यहां पर आपको पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग वाला फॉर्म फिल करना होगा.
  •  अब इस फॉर्म में मांगे सभी डॉक्युमेंट्स और डिटेल्स को फिल करना होगा. 
  • आपको सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स को फॉर्म के साथ में अटैच करके जमा करना होगा. 
  • इसके बाद में आपके एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा. 

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