RBI Alert: इन 5 बैंको पर आरबीआई ने लगाया प्रतिबंध,अब निकाल सकेंगे इतने पैसे

 
RBI Alert: इन 5 बैंको पर आरबीआई ने लगाया प्रतिबंध,अब निकाल सकेंगे इतने पैसे

RBI Alert: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब लापरवाह बैंकों पर सख्त हो गया है. यही कारण है कि पिछले कुछ समय से बैंकों के बंद होने की संख्या तेजी से बढ़ी है. एक बार जब आरबीआई बैंक को बंद करने का फैसला लेता है, तो उसके बाद जमाकर्ता पैसों की वापसी के लिए काफी परेशान होते हैं. इसके बाद कई बार तो पूरा जमा पैसा वापस भी नहीं मिल पाता है.वहीं कई बार नियमों के पालन ना करने के चलते बैंको पर जुर्माना भी लगाया जाता है.इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में खामी के लिए 5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है.

इन बैंको पर लगा प्रतिबंध (RBI Alert)

जिन पांच बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगाया, उनमें HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र), शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक) उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) शामिल है. HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र), और शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक) के ग्राहक वर्तमान लिक्विडिटी की कमी के कारण अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकेंगे.

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RBI Alert: इन 5 बैंको पर आरबीआई ने लगाया प्रतिबंध,अब निकाल सकेंगे इतने पैसे
Image credits: Wikimedia Commons/Pixabay

जानिए क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं

RBI ने इन 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है. यह प्रतिबंध 25 फरवरी 2023 से लागू किए गए हैं. आरबीआई के अनुसार बैंकों पर ये प्रतिबंध बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए हैं. आरबीआई की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ये चारों को-ऑपरेटिव बैंक कोई ऋण (लोन या कर्ज) नहीं दे सकते हैं. इसके अलावा ये किसी भी लोन का नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं. आरबीआई के निर्देश के तहत इन चारों को-ऑपरेटिव बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए पैसों को निकालने की लिमिट भी तय की गई है.आरबीआई ने स्‍पष्‍ट किया है कि इन बैंकों का लाइसेंस निरस्‍त नहीं किया गया है.

निकाल सकेंगे इतने पैसे (RBI Alert)

उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक अब बैंक में जमा अपने पैसे से केवल 5,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं. इसका मतलब यह है कि ग्राहक के अकाउंट में चाहे कितनी ही राशि जमा है, वह केवल 5,000 रुपये ही अपने अकाउंट से निकाल सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी पांच सहकारी बैंकों के पात्र डिपॉजिट, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपये तक जमा बीमा दावा की राशि हासिल करने के हकदार होंगे.

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