RBI Alert: इस दिन से बंद हो जाएगा यह बैंक,रिजर्व बैंक ने किया लाइसेंस रद्द,जानें पूरी डिटेल
RBI Alert: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब लापरवाह बैंकों पर सख्त हो गया है. यही कारण है कि पिछले कुछ समय से बैंकों के बंद होने की संख्या तेजी से बढ़ी है। एक बार जब आरबीआई बैंक को बंद करने का फैसला लेता है, तो उसके बाद जमाकर्ता पैसों की वापसी के लिए काफी परेशान होते हैं। इसके बाद कई बार तो पूरा जमा पैसा वापस भी नहीं मिल पाता है।आइये जानते हैं कि इस बार आरबीआई ने जिस बैक पर प्रतिबंध लगाया हैं, उस बैंक से जमाकर्ता पैसा निकाल पाएंगे या नहीं।
इस बैंक का हुआ लाइसेंस कैंसिल
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला(RBI Alert) लिया है। RBI ने एक को-ऑपरेटिव बैंक पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया है।आरबीआई (RBI) ने 10 अगस्त 2022 से बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है।आरबीआई ने जिस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है उसका नाम रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे है।इतना हि नही, आरबीआई ने को-ऑपरेटिव बैंक समिति के रजिस्ट्रार को बैंक के सारे पैसों को मैनेज करने के लिए भी कहा है। आरबीआई ने इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति के आदेश भी दिए गए हैं।
RBI Alert जारी
आपको बता दें कि यह प्रतिबंध 10 अगस्त 2022 के 6 सप्ताह बाद से लागू हो जाएंगे। आरबीआइ (RBI) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बंबई उच्च न्यायालय (High Court of Bombay) के 12 सितंबर, 2017 के आदेश के अनुपालन के तहत पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद करने का यह आदेश 10 अगस्त, 2022 से छह हफ्ते बाद प्रभावी हो जाएगा।
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