RBI CARD GUIDLINES: अब हर कार्डधारक को मिलेंगे रोजाना 500 रूपये,आरबीआई ने बदले ये नियम

 
RBI CARD GUIDLINES: अब हर कार्डधारक को मिलेंगे रोजाना 500 रूपये,आरबीआई ने बदले ये नियम

RBI CARD GUIDLINES:क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर लगातार आ रही शिकायतों को लेकर आरबीआई ने सख्ती दिखाई है।ग्राहकों के हितों को देखते हुए आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े मास्टर दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें आरबीआई ने बिना आवेदन कार्ड जारी करने या अपग्रेड करने पर सख्ती से रोक लगाई है।आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, अब अगर किसी ने बिना आवेदन क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी किया तो बैंकों पर दोगुना जुर्माना लगेगा।अब कार्ड जारी करने वाली कंपनियां या तीसरे पक्ष के एजेंट बकाया की वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकते हैं। यह दिशा निर्देश एक जुलाई 2022 से लागू हो गए हैं।आरबीआई के निर्देशों (RBI CARD GUIDLINES)के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारी करने वाला बैंक को कार्डधारक को जुर्माना देना पड़ेगा। आइए जानते हैं आरबीआई के निर्देशों को विस्तार से…

ये है RBI CARD GUIDLINES:

1) क्रेडिट कार्ड को बंद करने के अनुरोध को क्रेडिट कार्ड-जारीकर्ता द्वारा कार्डधारक की तरफ से सभी बकाया भुगतान के अधीन सात दिन के भीतर पूरा होना चाहिए।
2) क्रेडिट कार्ड को बंद करने के बारे में कार्डधारक को ईमेल, एसएमएस के जरिए तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।
3) क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए हेल्पलाइन, ई-मेल-आईडी, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), वेबसाइट पर प्रमुखता से दिखाई देने वाला लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल-ऐप या कोई अन्य मोड का उपयोग करना होगा।
4) कार्ड-जारीकर्ता डाक या किसी अन्य माध्यम से बंद करने का अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा।
5) यदि कार्ड जारीकर्ता सात दिनों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करता है तो उसे ग्राहक को ₹500 प्रति दिन की देरी का जुर्माना देना होगा, बशर्ते खाते में कोई बकाया न हो।
6) अगर क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया गया है, तो कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड खाते को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
7) इतना ही नहीं, अगर 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो कार्ड जारीकर्ता द्वारा कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा।
8) क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने के बाद, क्रेडिट कार्ड खाते में उपलब्ध कोई भी क्रेडिट शेष, कार्डधारक के बैंक खाते में स्थानांतरित करना होगा।
9) बैंक-कंपनी को आवेदन पत्र के साथ एक अलग पेज पर कार्ड से जुड़ी ब्याज दर, शुल्क समेत अन्य प्रमुख जानकारी देनी होगी।
10) बैंक या कंपनी ग्राहक को बीमा का विकल्प भी दे सकती हैं ताकि कार्ड खोने या धोखाधड़ी होने पर पैसों की भरपाई हो सके।

WhatsApp Group Join Now

यह भी पढ़ें: SBI BANK- अब पैसे निकलवाने के लिए पड़ेगी इस नंबर की जरूरत,जानिए एसबीआई का नया नियम

Tags

Share this story