Indian Currency: काफी बार एटीएम (ATM) से पैसे निकालते समय भी हमें कटे-फटे या पुराने नोट मिल जाते हैं. ऐसे में आप परेशान हो जाते होंगे, परेशान होना लाज़मी भी हैं. वहीं कई बार किसी नोट लेते वक्त संदेह बना रहता है कि कहीं ये नकली तो नहीं है? मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपये के दो नोट हैं और दोनों का सीरियल नंबर एक ही हो. ऐसे मे क्या वो नोट नकली माना जाएगा या फिर वैध? रिजर्व बैंक इस बारे में क्या कहता है आइए जान लेते हैं…
क्या कहता है RBI
अगर दो नोटों का सीरियल नंबर समान हो तो क्या उन्हें वैध माना जाएगा? इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हां, यह संभव है कि दो या अधिक बैंक नोट के सरल क्रमांक (सीरियल नंबर) समान हों, लेकिन या तो वे अलग इनसेट लेटर अथवा अलग मुद्रण वर्ष अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के अलग गवर्नर के हस्ताक्षर वाले होंगे. इनसेट लेटर एक अक्षर होता है जो बैंक नोट के संख्या पैनल पर प्रिंट होता है. नोट बिना किसी इनसेट लेटर के भी हो सकते हैं.

Indian Currency को लेकर ये है RBI का नियम
आपको बता दें की कटे-फटे या पुराने नोट बदलने को लेकर भी कई तरह के नियम और शर्तें लागू होती है. जिसके बारे में आपको जानकारी होना भी जरूरी है. अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जिसके कई टुकड़े हो चुके है. तो उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम में अलग प्रक्रिया रखी है.यहां जानें नियम और शर्तें…

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कटे-फटे व पुराने नोटों को बदलने के लिए साल 2017 में एक संशोधित नियम जारी किया था. इस नियम के मुताबिक नोट की जितनी बुरी स्थिति है. उतनी उस नोट की कीमत कम हो जाएगी.
- आप किसी नोट का 50% हिस्सा भी देकर बैंक से पैसे ले सकते हैं. लेकिन आपके पास इस तरह के नोटों की ज्यादा संख्या हैं, तो उसमें बैंक आपसे ट्रांजैक्शन चार्ज भी लेगा.
- आप किसी भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ब्रांच में जाकर इस प्रकार की नोट बदलवा सकते हैं। इसके अलावा आप RBI को नोट पोस्ट करके भी भेज सकते हैं। नोट पोस्ट करके भेजते समय आपको अपना नाम, अकाउंट नंबर,आईएफएससी कोड,ब्रांच का नाम के साथ भेजे जाने वाले नोट के बारे में भी जानकारी देना है।
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