RBI New Rule: बैंक रिकवरी कॉल पर आरबीआई ने बनाए सख्त नियम, पालन ना करने वालों की ली जाएगी खबर

 
RBI New Rule: बैंक रिकवरी कॉल पर आरबीआई ने बनाए सख्त नियम, पालन ना करने वालों की ली जाएगी खबर

RBI New Rule: जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं या कोई सामान EMI पर खरीदते हैं तो उसपर बैंक का रवैया बहुत सख्त सा हो जाता है। वे किसी भी समय फोन करके लोगों को परेशान करते हैं। कर्ज वसूली के लिए बैंक वाले फोन करके किसी भी समय पर परेशान करते हैं। मगर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इसपर कुछ नए नियम बनाए हैं। RBI New Rule के तहत बैंक रिकवरी के लिए एजेंट किसी भी समय कर्जदारों को परेशान नहीं करेंगे। बल्कि निर्धारित समय पर वे कर्जदारों को कॉल करके रिकवरी की बात करेंगे। इसपर आरबीआई ने क्या नियम बनाए हैं और बैंक रिकवरी एजेंट के लिए क्या समय निर्धारित किए हैं चलिए बताते हैं।

बैंक रिकवरी एजेंट को लेकर RBI के नए नियम

RBI New Rule के मुताबिक, बकाया कर्ज वसूलने के लिए बैंक की तरफ से सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फोन नहीं किया जा सकता है। आरबीआई ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFC) और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां (ARC) को ये सुनिश्चित करना होगा कि कर्ज वसूली के निर्देशों का पालन ठीक से किया जाए। आरबीआई ने निर्देश में कहा है, 'सलाह दी जा रही है कि विनियमित यूनिट सख्ती से सनुश्चित करेगी कि वे या उनके बनाए गए एजेंट्स कर्जों की वसूली के दौरान कर्जदारों को कैसे भी प्रताड़ित ना करें।'

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RBI New Rule: बैंक रिकवरी कॉल पर आरबीआई ने बनाए सख्त नियम, पालन ना करने वालों की ली जाएगी खबर

इसके साथ ही आरबीआई ने कर्जदारों को किसी तरह का अनुचित संदेश भेजने या धमकी देने से भी मना किया है।केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी हुआ है कि ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक, सहकारी, एनबीएफसी, एआरसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में लागू किए जाते हैं।

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