RBI New Rule: इन बैंकों पर रिजर्व बैंक हुआ सख्त, लगा लाखों का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
RBI New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक ने नियम का पालन ना करने में खामी पाई है। इसके कारण करीब 8 सरकारी बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया है। विशाखापत्तनम को-ऑपरेटिव बैंक पर सबसे अधिक 55 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा है। केंद्रीय बैंक ने इसमें कई बयान जारी की है। जिसमें रिजर्व बैंक ने इस मामले की पूरी सच्चाई बताई है। इसको लेकर क्या है RBI New Rule इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी है।
RBI ने 8 बैंकों पर लगाया जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स एम्पलाईज को-ऑपरेटिव बैंक कैलाशपुरम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु पर 10 लख रुपये का जुर्माना लगा है। केरल के ओत्तापलम को-ऑपरेटिव अर्बिन बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हैदराबाद के दारुसलाम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। रिजर्व बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा है कि नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड गांधीनगर पर 10 लाख, काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड काकीनाडा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।
केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, केंद्रपाड़ा पर 1 लाख रुपये , नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। इन सभी जुर्माना को लेकर रिजर्व बैंक ने बताया है कि नियामकीय अनुपालन में खामी के लिए 8 सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। बैंकों की तरफ से हुई लापरवाही और आरबीआई के नियमों का पालन ना करने के कारण ये जुर्माना लगा है। आरबीआई ने ये भी बताया कि आगे ऐसी स्थिति किसी बैंक में पाई गई तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।
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