Chanda Kochhar और उनके पति को मिली राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3250 करोड़ रूपये की हेराफेरी के मामले में दी जमानत

 
Chanda Kochhar और उनके पति को मिली राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3250 करोड़ रूपये की हेराफेरी के मामले में दी जमानत

 ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके व्यवसायी-पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में आदेश को सुनाते हुए कहा कि, 'दंपत्ति की गिरफ्तारी सीआरपीसी (CRPC) की धारा 41ए के आदेश के अनुरूप नहीं है.' वहीं, अब सीबीआई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है. 

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Chanda Kochhar पर 2018 में लगा था आरोप

गौरतलब है कि 2018 में 59 साल की चंदा कोचर ने ICICI बैंक के सीईओ और एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया था. चंदा कोचर पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और तेल गैस अन्वेषण कंपनी वीडियोकॉन ग्रुप को फेवर किया था. इस्तीफा देने के बाद 2019 में CBI  ने चंदा कोचर के खिलाफ FIR दर्ज की और यह आरोप लगा था कि ICICI बैंक को धोखा देने के लिए कुछ लोन निजी कंपनी को दिए गए थे.

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ये है पूरा मामला

सीबीआई की FIR के मुताबिक, ICICI बैंक की एमडी और सीईओ रहते हुए चंदा कोचर ने अपने पद का गलत फायदा उठाया और गैर-कानूनी तरीके से वीडियोकॉन को लोन दिया.

सीबीआई के मुताबिक, बैंक की कमेटी ने 26 अगस्त 2009 को वीडियोकॉन को 300 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया. 7 सितंबर 2009 को ये लोन वीडियोकॉन को दिया गया.अगले ही दिन यानी 8 सितंबर को वीडियोकॉन ग्रुप ने इस लोन से 64 करोड़ रुपये नूपॉवर रिन्यूएबल को दिए.

Chanda Kochhar और उनके पति को मिली राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3250 करोड़ रूपये की हेराफेरी के मामले में दी जमानत

इन 300 करोड़ के अलावा ICICI बैंक ने 2009 से 2011 के बीच वीडियोकॉन ग्रुप को पांच अलग-अलग लोन के जरिए 1,575 करोड़ रुपये दिए. बता दें कि चंदा कोचर के एमडी और सीईओ रहते हुए ICICI बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया था. ये लोन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई की गाइडलाइंस और बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन कर दिया गया.  

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