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RTI Rule: पति के सैलरी ना बताने पर पत्नी कैसे कर सकती है RTI का इस्तेमाल, जानें डिटेल्स

 

RTI Rule: शादी के बाद पति और पत्नी के बीच कुछ भी छिपा नहीं रहता है. अगर पत्नी कुछ कर रही है तो वो पति को पता होना चाहिए. वैसे ही पति को भी अपनी पत्नी को सबकुछ बताना चाहिए. इन सभी चीजों में उनकी सैलरी भी होती है. फिर भी अगर पति सैलरी बताने से मना करता है तो पत्नी को एक विशेष अधिकार होता है कि वे RTI Rule के तहत इस बारे में जान सकती हैं. मगर आरटीआई क्या होता है या इससे जुड़ी तमाम बातें क्या हैं तो चलिए आपको बताते हैं.

RTI Rule क्या होता है?

कुछ समय पहले एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला ने पति के सैलरी ना बताने पर RTI दर्ज करवा दी. पति की इनकम की जानकारी पत्नी को होना चाहिए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंट्रल इंफोर्मेशन कमीशन (CIC) ने इनकम टैक्स को 15 दिन के अंदगर महिला को उसके पति की नेट टैक्सेबल इनकम की जानकारी के निर्देश दिए हैं. महिला ने नेट टैक्सेबल इनकम की डिटेल्स के लिए आरटीआई फाइल कर दिया. पहले तो इसके लिए मना कर दिया गया क्योंकि उनका पति इसके लिए तैयार नहीं था. मगर बाद में महिला ने प्रथम अपीलीय अथॉरिटी के पास अपील की. सूचना अधिकारी ने FAA के इस फैसले को बरकरार रखा.

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CIC ने CPIO को निर्देश दिए हैं कि महिला 15 दिन के अंदर इसकी डिटेल्स पाने की हकदार हैं. यह पत्नी का विशेष अधिकार के तहत आता है जिसमें पति की प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज, इनकम टैक्स रिटर्न्स, निवेश की जानकारी समेत तमाम बातों की जानकारी पत्नी को होनी चाहिए. आरटीआई की धारा 8 (1)(i) के तहत ऐसी पर्सनल डिटेल्स को सुरक्षित रखा जाएगा. लेकिन अगर पत्नी पति की इनकम या पति पत्नी की इनकम जानना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है.

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