Senior Citizen Saving Scheme: इस स्कीम के तहत मिलेगा इतना ब्याज कि बुढ़ापे में नही रहेगी पैसों की कमी,सरकार ने चलाई ये खास स्कीम

 
Senior Citizen Saving Scheme: इस स्कीम के तहत मिलेगा इतना ब्याज कि बुढ़ापे में नही रहेगी पैसों की कमी,सरकार ने चलाई ये खास स्कीम

Senior Citizen Saving Scheme: डाकघर की छोटी बचत योजनाएं हमेशा निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प रही हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि गारंटीड रिटर्न के साथ जमा पूरी तरह सुरक्षित है। ये निवेश बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते हैं। डाकघर विभिन्न प्रकार की जमा योजनाएं प्रदान करता है। इन्हीं योजनाओं में से एक है डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)। एससीएसएस के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति खाता खोल सकता है। अगर किसी की उम्र 55 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 60 साल से कम है और उसने वीआरएस लिया है तो वह एससीएसएस में भी खाता खुलवा सकता है. लेकिन शर्त यह है कि उसे सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के एक महीने के भीतर यह खाता खोलना होगा और इसमें जमा की गई राशि सेवानिवृत्ति लाभ की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Senior Citizen Saving Scheme पर 7.4% मिलेगा ब्याज

डाकघर की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस योजना में सालाना ब्याज 7.4% होगा। इस योजना में परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। जमा 1000 रुपये के गुणकों में किया जा सकता है। साथ ही इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। इसे एकमुश्त निवेश करना होगा।

WhatsApp Group Join Now

एससीएसएस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध

वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में खाता खोलने और बंद करने के समय नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें खाताधारक समय से पहले बंद कर सकता है। लेकिन डाकघर खाता खोलने के 1 साल बाद खाता बंद करने पर ही जमा का 1.5 फीसदी काटेगा, जबकि 2 साल के बंद होने के बाद जमा राशि का 1 फीसदी काट लिया जाएगा।

Senior Citizen Saving Scheme में क्या है मैच्योरिटी की सुविधा

SCSS की मैच्योरिटी के बाद, खाते को और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैच्योरिटी की तारीख से एक साल के भीतर आवेदन जमा करना होगा। इस खाते में जमा राशि पर भी कर कटौती उपलब्ध है। इस योजना में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट है। हालांकि एससीएसएस में ब्याज से होने वाली आय पर कर लगता है। यदि आपके सभी SCSS की ब्याज आय 50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक है, तो आपका TDS काटना शुरू हो जाता है। टैक्स की राशि आपके ब्याज से काट ली जाती है। यदि ब्याज आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, तो आप फॉर्म 15जी/15एच जमा करके टीडीएस से राहत प्राप्त कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: Ration Card New List- क्या आपको मिलेगा राशन कार्ड का लाभ,ऐसे चैक करें लिस्ट में नाम

Tags

Share this story