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Universal Pension Scheme: EPFO पेंशन धारकों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला,जल्द ही कर सकती है इस स्कीम को लागू

 

Universal Pension Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन धारकों मे लिये एक बड़ी राहत देने वाली खबर ले कर आ रहा है, इस बड़े मुद्दे पर फैसला इस महीने के अंत में होने वाली एक मीटिंग में लिया जा सकता है। आपको बता दें कि, ईपीएफओ इसके तहत केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली  स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा जल्द ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (Universal Pension Scheme) को लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के जरीए असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, छोटे-मोटे काम करने वाले कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह से वृद्धावस्था में दी जाने वाली पेंशन जैसी सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकता है।

ये है Universal Pension Scheme

यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था में रिटायरमेंट पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन और विकलांगता पेंशन की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस स्कीम का लाभ पाने के लिए तय सेवा समय को बढ़ा दिया गया है. अब सेवा की न्यूनतम अवधि 10 साल से बढ़ 15 साल हो गई है।ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मौत 60 साल से पहले हो जाती है, तो इस स्कीम के तहत मृतक के परिवार को पेंशन दी जाएगी. 3,000 रुपये मासिक पेंशन पाने के लिए व्यक्ति को लगभग 5.4 लाख रुपये जमा कराने होंगे।

ऐसे होती है पेंशन की कैलकुलेशन

आपको बता दें कि कंपनी के योगदान में से 8.33 फीसदी पेंशन योजना में जमा किया जाता है, जो 15,000 रुपये मासिक वेतन की वेतन सीमा के आधार पर 1,250 रुपये प्रति माह होता है, रिटायमेंट के बाद पेंशन का भुगतान मासिक आधार पर तय निर्धारित फार्मूले पर किया जाता है।

EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला= मंथली पेंशन=(पेंशन योग्य सैलरी x EPS खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा)/70.
अगर किसी की मंथली सैलरी (आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत) 15 हजार रुपए है और नौकरी की अवध‍ि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपए की ही पेंशन मिलेगी।

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