VOTER ID: अगर नही है राशन कार्ड तो ऐसें बनवाएं वोटर आईडी,ये लगेंगे दस्तावेज

 

VOTER ID: अगर नही है राशन कार्ड तो ऐसें बनवाएं वोटर आईडी,ये लगेंगे दस्तावेज हमारे लोकतांत्रिक देश में जनता के हाथ की ताकत को बढ़ाने का श्रेय जाता है हमारे मतदान करने की अधिकार को। इस अधिकार की शुरुआत होती है वोटर आईडी कार्ड से। इसके बगैर हम वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। साथ ही वोटर आईडी कार्ड का उपयोग चुनावों के अलावा कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी किया जाता है।वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए लोगों के द्वारा ज्यादातर राशन कार्ड का इस्‍तेमाल किया जाता है। ऐसे में आज हम आपको राशन कार्ड के अलावा कई और दस्तावेजों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप आसानी से वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं।

VOTER ID के लिए ये चाहिए दस्तावेज

वोटर आईडी बनवाने के लिए बैंक, किसान, पोस्‍ट ऑफिस का पासबुक का उपयोग किया जा सकता है। वहीं ड्राइव‍िंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल्ड या असेसमेंट ऑर्डर, लेटेस्‍ट रेंटल एग्रीमेंट, वाटर-टेलीफोन- इलेक्ट्रिक या गैस कनेक्‍शन बिल का उपयोग भी इसे बनवाने में कर सकते हैं। डाक विभाग में जमा किए गए कागजातों का भी उपयोग वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए किया जा सकता है।

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट www.nvsp.in पर लॉगिन कीजिए

फिर online application for registration of new voter/transfer from AC to AC के फॉर्म 6 का चयन करना है।

आपने अपना एड्रेस एक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ही बदला है, तो फॉर्म 8 के विकल्प पर क्लिक कीजिए।

अपना नाम, जन्म तिथि, राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, वर्तमान स्थाई पता सहित अन्य जरूरी डिटेल्स को अपडेट कीजिए।

इसके बाद अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ फॉर्म को ऑनलाइन जमा करना होगा।

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