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अब जेल में कटेगी अतीक अहमद की पूरी जिंदगी, कोर्ट ने इन तीन को सुनाई अजीवन कारावास की सजा

 

Atique Ahmed: 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 11 लोग आरोपी थे, इसमें एक की मौत हो चुकी है।जिन तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है उनमें अतीक के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी है। जिन्हें बरी किया गया है उनके नाम- अशरफ उर्फ खालिद अजीम, फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर हैं। 5 हजार तीनों पर जुर्माना व एक-एक लाख रुपये तीनों को उमेश पाल के परिवार को देने को कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

क्या है पूरा मामला

बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या 25 जनवरी 2005 को की गई थी। इस हत्याकांड में राजू पाल के साथ ही देवी लाल पाल और संदीप यादव की भी हत्या की गई थी। इस केस में उमेश पाल गवाह थे। आरोप है कि राजू पाल हत्याकांड में गवाही न देने का दबाव बनाने के लिए उमेश पाल का अपहरण 28 फरवरी 2006 को किया गया था। अतीक अहमद पर उमेश पाल का अपहरण करवाने को लगा था। उमेश को धूमनगंज थाना क्षेत्र के फांसी इमली के पास से लैंड क्रूजर गाड़ी में किडनैप कर चकिया स्थित ऑफिस ले जाया गया था। यहां पर 3 दिनों तक उमेश को टॉर्चर करने के बाद 1 मार्च 2006 को उससे अपने पक्ष में गवाही दिलवाई गई थी।

2007 में दर्ज हुआ था केस

अपहरण के इस मामले को लेकर 5 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में अतीक अहमद, भाई अशरफ, खान सौलत हनीफ, अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा, दिनेश पासी, फरहान इसरार, आबिद प्रधान, एजाज अख्तर, आशिक उर्फ मल्ली को आरोपी बनाया गया था। ज्ञात हो कि लंबे समय से चल रही सुनवाई के दौरान ही इस मामले में अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा की मौत हो गई थी।

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